गाजीपुर। जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य ने बताया कि वर्तमान में जायद की बुआई का समय चल रहा है जिसमें फसलो की बुआई हेतु उर्वरक बीच एवं कृषि रक्षा रसायन की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए जनपद में संचालित प्रतिष्ठानो को निम्नलिखित शर्तो के अधीन रहते हुए लॉक डाउन से मुक्त किया जाता है।
इसमें रवि फसलो की कटाई में होने वाले कंम्बाइन हार्वेस्टर तथा कृषि क्षेत्र में प्रयुक्त श्रमिक, बीज विधायन सयंत्रों के संचालन एवं कार्य मे प्रयुक्त होने वाले श्रमिक, कृषको द्वारा सोशल डिस्टेन्स का पालन किया जाय, चार से अधिक कृषक प्रतिष्ठान पर एकत्र न हो, पी ओ एस मशीन से उर्वरक बिक्री के दौरान अगूठा लगाने से पूर्व सेनेटाइजर का प्रयोग किया जाय। सेनेटाईजर न होने की दशा में कृषको के साबुन से हाथ ठीक से धुलावाये। कृषि संम्बन्धी बीच, संयंत्र, रसायन, उर्वरक की दुकाने प्रतिदिन प्रातः 08 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही खुलेगी। ।