गाजीपुर। प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/सिविल जज
(वरिष्ठ संवर्ग) ने सूचित किया है कि जिलाधिकारी के आदेश 09.07.2020 के माध्यम से यह आख्या प्राप्त हुई कि मुहल्ला नवापुरा कचहरी, थाना-कोतवाली, जिला गाजीपुर की एक महिला ट्रू-नाट कोविड टेस्ट में कोरोना पाजिटिव रिपोर्ट प्राप्त होने के कारण पाजिटिव व्यक्ति के मकान से 250 मीटर परिधि को हाटस्पाट/कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
विद्यमान परिस्थितियों में जनपद न्यायालय, गाजीपुर कंटेनमेंट जोन की परिधि में आता हैं। अर्थात मुख्यालय स्थित जनपद न्यायालय उक्त आख्या के अनुसार कंटेनमेंट जोन में होना पाया जाता है। उक्त निर्देश के अनुपालन में जनपद न्यायाधीश द्वारा यह आदेश पारित किया गया है कि मुख्यालय स्थित जनपद न्यायालय कंटेनमेंट जोन में होने के कारण अग्रिम आदेश तक बंद किया जाता है। कंटेनमेंट जोन की अवधि समाप्त होने की सूचना जिला प्रशासन से प्राप्त होने पर, संबंधित न्यायालय को खोलने के बारे में सूचित किया जाएगा।