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जिला प्रशासन ने जारी किया गाइड लाइन

गाजीपुर। वर्तमान समय में ’नोवेल कोरोना वायरस’ के संक्रमण एवं महामारी के बचाव हेतु जन-सामान्य की सुरक्षा के दृष्टिगत तथा इस हेतु आदेश अन्तर्गत महामारी अधिनियम 1897 (अधिनियम संख्या 3 सन् 1897) की धारा-2 के अन्तर्गत जारी उत्तर प्रदेश शासन, गृह (गोपन) अनुभाग-3, लखनऊ द्वारा जारी शासनादेश में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजेश कुमार सिंह, अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि/रा) ने सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में प्रत्येक शुक्रवार की रात्रि 10.00 बजे से सोमवार प्रातः 05.00 बजे तक के लिए निम्नांकित निषेधाज्ञा पारित किया।

1- इस अवधि में (प्रत्येक शुक्रवार की रात्रि 10.00 बजे से सोमवार प्रातः 05.00 बजे तक) सम्पूर्ण जनपद में समस्त शासकीय कार्यालय (समस्त आवश्यक सेवाओं एवं बैंकों को छोड़कर) बन्द रहेंगे।
2- समस्त शहरी व ग्रामीण हाॅट, बाजार, गल्ला मण्डी, व्यवसायिक प्रतिष्ठान इत्यादि बन्द रहेंगे। शेष दिनों में इन सभी का खुलने की अवधि प्रातः 09.00 बजे से रात्रि 09.00 बजे तक रहेगा। सप्ताह के अन्य दिनों में होने वाली साप्ताहिक बन्दी भी शनिवार/रविवार को ही रखी जायेगी। शनिवार/ रविवार के दिन जो साप्ताहिक बाजार लगाये जाते हैं, उन्हें सोमवार से शुक्रवार के मध्य किसी भी दिन लगाया जा सकता है। समस्त धार्मिक स्थल इस अवधि में सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रतिबंधों के पालन सुनिश्चित करते हुए अवधि में खुले रह सकते हैं।
3- इस अवधि में जनपद के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्थित समस्त औद्योगिक कारखाने जिनमें प्ज् तथा प्ज्मै ;प्ज् म्दंइसमक ैमतअपबमेद्ध से जुड़े उद्योग भी सम्मिलित हैं, चलते रहेंगे। इनमें सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रतिबंधों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सभी औद्योगिक ईकाईयों में कोविड हेल्प-डेस्क भी अनिवार्यतः स्थापित की जायेगी।
4- इस अवधि में समस्त आवश्यक सेवाएं यथा-स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय सेवाएं, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूर्व की भांति खुले रहेंगे और इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वाॅरियर, स्वच्छता- कर्मी व डोर-स्टेप डिलेवरी से जुड़े व्यक्तियों के आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
5- रेलवे तथा राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों का आवागमन पूर्व की भाॅति यथावत जारी रहेगा। रेलों से आने वाले यात्रियों के आवागमन हेतु यथावश्यक बसों की व्यवस्था उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम गाजीपुर द्वारा की जायेगी।
6- अन्तर्राष्ट्रीय एवं घरेलू हवाई सेवाएं यथावत जारी रहेगी। हवाई-अड्डों
से अपने गंतव्य स्थल को जाने वाले व्यक्तियों/यात्रियों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
7- माल वाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर परिवहन जारी रहेगा एवं इनके किनारे स्थित पेट्रोल पम्प एवं ढाबे पूर्ववत् खुले रहेंगे। इस हेतु कोई भी पृथक से अनुमति/अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।
8- इस अवधि में जिला प्रशासन द्वारा सफाई एवं स्वच्छता ;ैंदपजप्रंजपवदद्ध तथा स्वच्छ पेयजल आपूर्ति हेतु वृहद अभियान चलाया जायेगा। इसमें शामिल सभी अधिकारी/कर्मचारी इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे और उनसे सम्बन्धित कार्यालय भी खुले रहेंगे।
9- स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19/संचारी रोग सर्विलांस टीम के माध्यम से प्रत्येक घर में रहने वाले सभी सदस्यों की व्यापक मेडिकल स्क्रीनिंग व सर्विलांस का अभियान चलाया जा रहा है, जो यथावत चलता रहेगा एवं इनसे सम्बन्धित कार्यालय भी खुले रहेंगे। इन कार्याें में लगे हुए समस्त कोरोना वाॅरियर, अधिकारी/कर्मचारियों को उनके पहचान-पत्र के आधार पर आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
10- इस अवधि में आवश्यक सेवाओं से सम्बन्धित कार्यालय एवं इन प्रतिबंधों से मुक्त सेवाओं से सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारियों का पहचान पत्र ही ड्यूटी पास माना जायेगा और उनकी आवाजाही को रोका नहीं जायेगा।
11- इस अवधि में सभी वृहद निर्माण-कार्य यथा एक्सप्रेस-वे, बड़े पुल एवं सड़कें, लोक निर्माण विभाग के बड़े निर्माण, सरकारी भवन तथा निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे।
12- प्रत्येक सार्वजनिक स्थल यथा अस्पताल, मेडिकल कालेज, औद्योगिक प्रतिष्ठान, चैराहों आदि पर जिला प्रशासन व पुलिस एवं नगर निकायों द्वारा पब्लिक एडेªस सिस्टम द्वारा कोविड-19 व संचारी रोगों से बचाव के सम्बन्ध में जागरूकता कार्यक्रम व्यापक रूप से चलाया जायेगा।
13- जनपद में मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारियों द्वारा संयुक्त भ्रमण किया जायेगा। पुलिस टीमों/यू0पी0-112 द्वारा पेट्रोलिंग द्वारा उपरोक्त
व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।
14- सब्जी व फलों की सभी मण्डियां व दुकानें यथावत खुली रहेगी।
15- जनपद के समस्त प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षण संस्थान, निजी शिक्षण संस्थान, सभी सरकारी व निजी कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग संस्थान व पुस्तकालय 31.08.2020 तक बन्द रहेंगे, यद्यपि आन लाइन/दूरस्थ शिक्षा हेतु अनुमति पूर्व की भांति जारी रहेगी।
16- समस्त सिनेमा हाॅल, तरण-ताल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, सभागार, एसेम्बली हाॅल और इस प्रकार के अन्य स्थान बन्द रहेंगे।
योग-संस्थानों और व्यायाम-शालाओं को दिनांक 05 अगस्त, 2020 से खुलने की अनुमति होगी, जिसके लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सोशल डिस्टेन्सिंग सुनिश्चित करने तथा कोविड-19 के संक्रमण को रोकने हेतु ैजंदकंतक व्चमततंजपदह च्तवबमकनतम जारी की जायेगी।
17- जनपद में समस्त सामाजिक/ राजनैतिक/ खेल/ मनोरंजन/शैक्षिक/ सांस्कृतिक/ धार्मिक कार्यक्रम/ अन्य सामुहिक गतिविधियां निषिद्ध रहेंगी।
18- स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में राष्ट्रीय, राज्य, जिला, तहसील, नगर निगमो और पंचायतों के स्तर पर तथा ष्।ज भ्वउमष् कार्यक्रम जहां कहीं आयोजित किए जाएं उनमें सोशल-डिस्टेन्सिंग और अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रोटोकाल जैसे- माॅस्क/सेनेटाइजर के प्रयोग के साथ अनुमति होगी।
19- कन्टेनमेंट जोन में केवल अत्यावश्यक गतिविधिया की अनुमति होगी। कन्टेनमेंट जोन में कड़ा परिधीय नियंत्रण रखते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि केवल चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओ आपूर्ति को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को अन्दर अथवा बाहर की ओर आवागमन न हो, कन्टेनमेंट जोन में सघन कान्टेक्ट ट्रेसिंग, हाउस टू हाउस सर्विलांस और यथावश्यक चिकित्सकीय गतिविधियां होंगी। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राज्य सरकार के दिशा निर्देशों
का ध्यान रखा जाएगा।
20- कन्टेनमेंट जोन की गतिविधियों का कड़ाई से अनुश्रवण किया जाएगा और इस सम्बन्ध में कन्टेनमंेट जोन से सम्बन्धित मापदण्डों का भी कड़ाई से क्रियान्वयन कराया जाएगा।
21- कन्टेनमेंट जोन के बाहर ऐसे स्थान जहॉ कोविड-19 के संक्रमण के केस निकलने की सम्भावना हो उन्हें बफर जांन के रूप में चिन्हित किया जाए। बफर जोन के अन्दर जिला प्रशासन द्वारा यथावश्यक प्रतिबन्ध लगाए जा सकते हैं।
22- 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, एक से अधिक बिमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियाॅ एंव 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे, सिवाय ऐसी परिस्थितियों में जिनमें स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं हेतु घर से बाहर निकलना जरूरी हो, घरों के अन्दर ही रहेंगे। उपरोक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। यह आदेश जनपद-गाजीपुर के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में उपरोक्त दिशा-निर्देश अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेगा। आदेश में वर्णित प्रतिबन्धों की अवहेलना करने पर किसी व्यक्ति के विरूद्ध आपदा-प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 तथा भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। चूंकि स्थिति की गम्भीरता एवं तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए उक्त प्रतिबंधों को तत्काल प्रभावी किया जाना आवश्यक है और समयाभाव के कारण किसी अन्य पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान कर पाना सम्भव नहीं है, अतएव यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है। आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार थानाध्यक्षों/प्रभारी निरीक्षकों/ तहसीलदारो/खण्ड विकास अधिकारियों, स्थानीय निकायों, स्वास्थ्य विभाग एवं जिला सूचना अधिकारी गाजीपुर द्वारा किया जायेगा। इस आदेश की एक प्रति प्रत्येक सरकारी कार्यालय एवं नगरीय स्थानीय निकाय के नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक जानकारी हेतु अविलम्ब लगायी जायेगी। मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से 31.07.2020 को जारी किया गया।