गाजीपुर। कोरोना महामारी के दृष्टिगत आगामी त्योहारो को देखते हुए जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य की अध्यक्षता में शान्ति समिति की बैठक बुधवार को राइफल क्लब सभागार में सम्पन्न हुई।
बैठक में विभिन्न धर्मो के धर्मगुरू भी उपस्थित रहे। उन्होने बताया कि 22.08.2020 को गणेश चतुर्थी एवं चन्द्रदर्शन के अनुसार मुस्लिम सम्प्रदाय के मुहर्रम का त्यौहार 21-08-2020 से प्रारम्भ होकर 30-08-2020 तक मनाया जायेगा। उन्होने बताया कि कोरोना महामारी का प्रकोप जनपद मे लगातार बढता ही जा रहा है जिस हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा गाईडलाईन जारी किया गया है। जिसका पालन करना प्रत्येक नागरिको का कर्तव्य है। उन्होने सख्त निर्देश दिया कि मोहर्रम एंव गणेश चतुर्दशी में किसी प्रकार की धार्मिक जुलूस/प्रतिमा नही निकाली/स्थापित की जायेगी। उन्होने समस्त उपजिलाधिकारी एवं क्षेत्राधिकारी को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने क्षेत्र में पीस कमेटी की बैठक कर शान्ति व्यवस्था बनाये रखेगे। उन्होने निर्देश दिया कि जनपद में किसी सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे और न ही गैर कानूनी सभा करेंगे तथा न ही ऐसे स्थान पर प्रदर्शन व अनशन आदि का आयोजन करेंगे, कोई भी व्यक्ति या लाइसेंस धारक अपना लाइसेंसी असलहा लेकर किसी भी परिस्थिति में विचरण नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी प्रकार का आग्नेयास्त्र, धारदार हथियार, विस्फोटक पदार्थ, तेजाब या लाठी एवं बल्लम आदि और आक्रमण होने वाले अस्त्र लेकर नहीं चलेगा और न कोई ऐसा अस्त्र, किसी सार्वजनिक स्थान पर एकत्र करेगा और न प्रदर्शित करेगा। ऐसे वृद्ध अथवा अपंग जो बिना छड़ी/लाठी के नहीं चल सकते हैं तथा जो सरकारी कर्मचारी ड्यूटी आदि पर तैनात होंगे, वे इस प्रतिबन्ध से मुक्त होंगे, कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जुलूस या गिरोह बनाकर किसी सार्वजनिक वाहन या मार्ग पर सामान्य आवागमन में कोई अवरोध नहीं करेगा, न ऐसी चेष्टा ही करेगा और न ही समूह या जुलूस बनाकर सार्वजनिक मार्गों पर चलने वाले वाहनों या अन्य सरकारी जन सम्पत्तियों की कोई तोड़-फोड़ करेगा या न उन्हें अन्य प्रकार से हानि पहुंचायेगा, कोई भी व्यक्ति गलत खबरें या अफवाहें, जिससे शान्ति भंग होने की आशंका हो सकती है, नहीं फैलायेगा और न किसी प्रकार ऐसी अफवाहों को किसी अन्य माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति के पास भेजेगा, कोई भी व्यक्ति अपने मकान के छत पर या सार्वजनिक स्थान पर ईंट, कंकड़, पत्थर अथवा किसी किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ एकत्र नहीं करेगा और न ही किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई ऐसा नारा लगायेगा और न ही कोई ऐसा भाषण करेगा और न कोई ऐसा पोस्टर लगायेगा जिससे विभिन्न सम्प्रदायों, धर्मों या वर्गों के बीच द्वेष की भावना फैले या शान्ति भंग होने की आशंका हो। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या संस्था द्वारा गतवर्ष/परम्परा से भिन्न किसी देवी/देवता की मूर्ति स्थापना/पूजा आदि सार्वजनिक स्थल पर नहीं करेगा। मुहर्रम के दिन प्रतिबंधित पशुओं (सुअर) का विचरण प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी सार्वजनिक स्थल, धार्मिक स्थल पर नशीले पदार्थों का बिक्री/सेवन किसी भी परिस्थिति में नहीं करेगा। बैठक में पुलिस अधीक्षक डा0 ओम प्रकाश सिंह, मुख्य विकास अधिकारी श्रीप्रकाश गुप्ता, अपर जिलाधिकारी राजेश कुमार सिंह, एस पी सिटी गोपी नाथ सोनी, समस्त उपजिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी उपस्थित थे।