गाजीपुर। कोविड-19 कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी से प्रभावित/संक्रमित निम्न ग्रामों में 08.08.2020 को लिये गये स्वैब टेस्ट एक या एक से अधिक कोरोना पाजिटिव केेस पाये जाने के कारण गृह मंत्रालय, भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा डवाइजरी एवं गाइडलाइन के दृष्टिगत इन ग्रामों को हाट स्पाट /कन्टेनमेन्ट जोन के रूप में घोषित किया गया है:-
ग्राम हथौड़ा (सिपौना) थाना व तहसील सैदपुर, ग्राम बरहपुर,थाना नन्दगंज, तहसील सैदपुर जमालपुर युसुफपुर, थाना व तहसील मुहम्मदाबाद, इनायत पट्टी मतिया, थाना व तहसील मुहम्मदाबाद, ग्राम सौरम,थाना करण्डा तहसील सदर, सोनार टोली वार्ड न0-12 थाना व तहसील जमानियाँ, थाना बरेसर तहसील कासिमाबाद, आाम सेपठा थाना मरदह तहसील कारसिमाबाद, नौकापुरा स्टेशन रोड,थाना कोतवाली तहतील सदर, प्रसादपुट छावनीलाईन, थाना कोतवाली, तहसील सदर, ग्राम सरीली धाना करण्डा तसील सैदपुर, ग्राम अंतरसुआ,थाना नन्दगंज तहसील सैदपुर, वार्ड न-9 दर्जी मुहल्ला थाना व तहसील मुहम्मदाबाद,वार्ड अ-16 युसुफपुर धर्मशाला गली, थाना व तहसील मुहम्मदाबाद, युतुफपुर रेलवे स्टेशन, थाना व तहसील मुहम्मदाबाद, ग्राम बालापुर, थाना व तहसील मुहम्मदाबाद, ग्राम इन्दौर थाना गटदह तहसील कासिमाबाद, ग्राम लूडीपुरधाना व तहसील सैदपुर, ग्राम देवापाट कलयारी थाना सादात तहसील सैदपुर, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन 23.06.2020 द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार उक्त ग्रामों में स्वैव की तिथि से 14 दिन के भीतर किसी अन्य केस के पुष्ट न होने के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रेषित 21.08.2020 को पत्र से सहमत होते हुए उक्त क्षेत्रों को जनहित में हॉट स्पाट/कन्टेनमैन्ट जोन से मुक्त किया जाता है। उक्त क्षेत्रों में साफ-सफाई एवं सोशल डि्टेन्सिंग का अनुपालन सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा कराया जायेगा। कोरोना पॉजिटिव से निगेटिव केस होने की स्थिति में सम्बन्धित उपजिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा एक सप्ताह होम करोन्टाइन रहने के सम्बन्ध में शपथ पत्र लिया जायेगा।