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जनपद में धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू

गाजीपुर 12 सितम्बर, 2022 (सू.वि)। इस वर्ष हिन्दू समुदाय समुदाय का प्रमुख पर्व महानवमी ( दुर्गापूजा ) व विजयादशमी 04 व 05 अक्टूबर, दीपावली 24 अक्टूबर, गोबर्धन पूजा 26 अक्टूबर, भैयादूज 27 अक्टूबर, डाला छठ का पर्व 30 अक्टूबर तथा कार्तिक पूर्णिमा का पर्व 08 नवम्बर को पड़ रहा है। विजयादशमी व डाला छठ के दिन जगह – जगह पर मेले का आयोजन भी होता है जिसमें काफी भीड़-भाड़ होती है। विजयादशमी एवं दीपावली हिन्दू समुदाय का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। साथ ही मुस्लिम सम्प्रदाय का त्यौहार चेहल्लूम 17 सितम्बर तथा बारावफात का पर्व 09 अक्टूबर को मनाया जायेगा।

मुस्लिम सम्प्रदाय ( सुन्नी ) द्वारा बारावफात को पैगम्बर मुहम्मद साहब के जन्म/निर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर जगह – जगह पर मेले का आयोजन भी होता है, जिसमें काफी भीड़-भाड़ होती है। उक्त त्यौहारों के अवसर पर कभी – कभी शान्ति व कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाती है। वर्तमान समय में जनपद में विभिन्न मुद्दों को लेकर धरना एवं प्रदर्शन हो रहे हैं। स्थिति को देखते हुए उक्त त्यौहारों को सकुशल एवं शान्ति पूर्वक सम्पन्न कराने तथा कानून एवं विधि व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत जनपद में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा -144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू करना आवश्यक है। अतएव उक्त परिस्थितियों में लोक व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से जनहित में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा -144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मै अरूण कुमार सिंह, अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि/रा) गाजीपुर जनपद के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में निम्नलिखित निषेधाज्ञा तात्कालिक प्रभाव से लागू करता हूँ। तात्कालिक आवश्यकता के महत्व को देखते हुए उक्त आदेश पारित करने के पूर्व आम नागरिकों को व्यक्तिगत या सामूहिक सूचना देकर सुनवाई हेतु पर्याप्त समय नहीं है। इस स्थिति में प्रश्नगत आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है। आदेश के किसी अंश का उल्लंघन भा०द०वि० की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। किसी सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे और न ही गैर कानूनी सभा करेंगे तथा न ही ऐसे स्थान पर प्रदर्शन व अनशन आदि का आयोजन करेंगे। कोई भी व्यक्ति या लाइसेंस धारक अपना लाइसेंसी असलहा लेकर किसी भी परिस्थिति में विचरण नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी प्रकार का आग्नेयास्त्र धारदार हथियार, विस्फोटक पदार्थ, तेजाब या लाठी एवं बल्लम आदि और आक्रमण होने वाले अस्त्र लेकर नहीं चलेगा और न कोई ऐसा अस्त्र किसी सार्वजनिक स्थान पर एकत्र करेगा और न प्रदर्शित करेगा। ऐसे वृद्ध अथवा अपंग जो बिना छड़ी/लाठी के नहीं चल सकते हैं तथा जो सरकारी कर्मचारी ड्यूटी आदि पर तैनात होंगे . वे इस प्रतिबन्ध से मुक्त होंगे। कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जुलूस या गिरोह बनाकर किसी सार्वजनिक वाहन या मार्ग पर सामान्य आवागमन में कोई अवरोध नहीं करेगा, न ऐसी चेष्टा ही करेगा और न ही समूह या जुलूस बनाकर सार्वजनिक मार्गों पर चलने वाले वाहनों या अन्य सरकारी जन सम्पत्तियों की कोई तोड़ – फोड़ करेगा या न उन्हें अन्य प्रकार से हानि पहुंचायेगा। दो पहिया वाहनों पर एक साथ अधिकतम दो व्यक्ति ही चल सकेंगे। कोई भी व्यक्ति गलत खबरें या अफवाहें, जिससे शान्ति भंग होने की आशंका हो सकती है, नहीं फैलायेगा और न किसी प्रकार ऐसी अफवाहों को किसी अन्य माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति के पास भेजेगा। कोई भी व्यक्ति अपने मकान के छत पर या सार्वजनिक स्थान पर ईंट, ककड़, पत्थर अथवा किसी किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ एकत्र नहीं करेगा और न ही किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई ऐसा नारा लगायेगा और न ही कोई ऐसा भाषण करेगा और न कोई ऐसा पोस्टर लगायेगा जिससे विभिन्न सम्प्रदायों, धर्मों या वर्गों के बीच द्वेष की भावना फैले या शान्ति भंग होने की आशंका हो। कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक वाहन या मार्ग पर सामान्य आवागमन में कोई अवरोध नहीं करेगा, न ऐसी चेष्टा ही करेगा और न ही समूह या जुलूस बनाकर सार्वजनिक मार्गों पर चलने वाले वाहनों या अन्य सरकारी जन सम्पत्तियों की कोई तोड़ – फोड़ नहीं करेगा या न उन्हें अन्य प्रकार से हानि पहुंचायेगा। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या संस्था द्वारा गतवर्ष/परम्परा से भिन्न किसी देवी/देवता की मूर्ति स्थापना/पूजा आदि सार्वजनिक स्थल पर नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या संस्था द्वारा पूर्व से निर्धारित स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर देवी/देवता की मूर्ति का विसर्जन नहीं करेगा। चेहल्लूम/बारावफात के दिन प्रतिबंधित पशुओं (सुअर) का विचरण प्रतिबंधित रहेगा। उक्त आदेश धार्मिक जुलूसों एवं परम्परागत त्यौहार, शवयात्रा, परम्परागत तथा सार्वजनिक रास्ते से गुजरने वाले उक्त जुलूसों पर प्रभावी नहीं होगा। उक्त आदेश जनपद गाजीपुर सीमा क्षेत्र में 13-09-2022 से दो माह तक अथवा इसके पूर्व जब तक इस आदेश को वापस न ले लिया जाय, प्रभावी रहेगा। मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से मुद्रांकित होकर वर्ष 2022 की माह सितम्बर की 12 तारीख को जारी किया गया ।