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80 लाख रुपये की अचल संपत्ति कुर्क

जमानियां(गाजीपुर)। कोतवाली क्षेत्र के बेटाबर कला गांव में कोतवाली पुलिस द्वारा सोमवार को गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत 80 लाख रुपये की अचल संपत्ति को कुर्क किया गया।

ग्रामीण पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती, एसडीएम भारत भार्गव, सीओ विजय आनंद शाही, कोतवाल जमानियां वंदना सिंह, सुहवल प्रभारी निरीक्षक तारावती यादव सहित राजस्व कर्मी व अन्य महिला/ पुरुष पुलिस बल की उपस्थिति में गैंगस्टर एक्ट के तहत अंतरराज्यीय हेरोइन तस्कर गिरोह के सक्रिय सदस्य अंकित राय उर्फ प्रवीण राय के द्वारा अवैध तरीके से अर्जित की गई, 80 लाख की अचल सम्पत्ति 10 विश्वा 15 धूर जमीन प्रशासन द्वारा कुर्क कर लिया गया। जिसके क्षेत्र सहित अपराधियों में हड़कंप मचा रहा।
ग्रामीण पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर मादक पदार्थ तस्करी में लिप्त गिरोह के सदस्य बेटावर कला निवासी अंकित राय उर्फ प्रवीण के द्वारा अवैध तरीके से धन अर्जित बेनामी संपत्ति अपनी मां किरन देवी के नाम बेटावर मौजा जमानियां तहसील क्षेत्र में खाता संख्या 212 गाटा संख्या 39 जिसका रकबा 0.1365 हेक्टेयर भू-सम्पत्ति क्रय की गयी थी। उसे पुलिस बल की मौजूदगी में कुर्क कर लिया गया है। बताया कि पुलिस के द्वारा धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के विरुद्ध अभियुक्त अंकित राय उर्फ प्रवीण राय मादक पदार्थों की तस्करी में काफी दिनों से लिप्त है, पुलिस अधीक्षक के द्वारा अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत दिलदारनगर के द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर डीएम ने गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियुक्त की अचल सम्पत्ति के कुर्की के आदेश को हरी झंडी दे दी। ग्रामीण एसपीआरए अभिषेक भारती ने बताया कि अभियुक्त के द्वारा एक गिरोह बनाकर लोक व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करने अपने स्वयं के तथा अपने गैंग के सदस्यों के लिए आर्थिक तथा भौतिक व अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से अकेले एवं सामूहिक रूप से आपराधिक कार्यों में लिप्त हो बेनामी संपत्ति अर्जित किया, बताया कि तस्कर के खिलाफ जमानियां थाना क्षेत्र में मादक द्रव्य, गैंगस्टर सहित अन्य संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है।