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राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह समझौता के आधार पर ज्यादा से ज्यादा वादों का निस्तारण करने हेतु आयोजित हुआ बैठक

गाजीपुर 20 अप्रैल, 2023 (सू0वि0)। उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ से प्राप्त निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय, वाह्य न्यायालय सैदपुर एवं मुहम्मदाबाद व ग्राम न्यायालय जखनियां के साथ-साथ अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों में 13.05.2023 को किया जाएगा।

कामायनी दूबे, पूर्णकालिक सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व की भांति माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्देशित प्रकरण यथा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र संबंधी, छोटे व लघु दाण्डिक वाद, पारिवारिक वाद, धारा-138 एन.आई.एक्ट,स्टाम्प वाद/पंजीयन वाद, मोटर अधिनियम वाद, चकबंदी वाद, श्रम वाद, उपभोक्ता फोरम वाद, वाट-माप प्रचलन अधिनियम वाद, कराधान प्रकरण, बिजली चोरी के वाद, सुलह समझौता एवं मध्यस्थता के माध्यम से वैवाहिक विवाद को परिपक्व कराकर आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में पूर्व की तुलना में ज्यादा से ज्यादा वादों का निस्तारण कर, आमजन को लाभान्वित करते हुए, राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है।
उक्त के अनुपालन में 20.05.2023 को एक आवश्यक बैठक जनपद न्यायालय के दसकक्षीय सभागार में सायं 04ः30 बजे आयोजित की गयी। जिसमें संजय कुमार-टप्प्ए जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अरविन्द मिश्र, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 पी0ए0 एक्ट, गाजीपुर, दुर्गेश, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश ई0सी0एक्ट/एम0पी0/एम0एल0ए0 गाजीपुर, राकेश कुमार टप्प्ए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो/नोडल अधिकारी, लोक अदालत, कामायनी दूबे, पूर्णकालिक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सुशील लाल श्रीवास्तव मुख्य राजस्व अधिकारी, खुर्शीद अहमद लोक निर्माण, राम सिंह परिवहन विभाग, बलवंत एस0पी0आर0ए0, दिलीप कुमार पाण्डेय बाल विकास, कुमार निर्मलेन्दु जिला पूर्ति विभाग, संजय कुमार सोनी, महिला कल्याण/जिला प्रोबेशन, संदीप यादव कृषि विभाग, विवेक कुमार बिन्द नगर पालिका गाजीपुर, पंचेश्वरी श्रम विभाग, सविता सिंह राजस्व विभाग, रमेश प्रसाद वाट-माप विभाग, विरेन्द्र कुमार स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन, रमाशंकर सिंह रजिस्ट्ररी कार्यालय एवं पंचायती राज विभाग उपस्थित हुए।
बैठक में 13.05.2023 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह समझौता के आधार पर ज्यादा से ज्यादा वादों का निस्तारण कर, आमजन को लाभान्वित करने के लिए विशेष रूप से चर्चा की गई।