गाजीपुर 07 जून, 2023 (सू0वि0)। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी नरेन्द्र विश्वकर्मा ने जनपद के दिव्यांगजन एवं संस्थाएं जो दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य कर रही है, को सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियमावली-2017 की धारा (1) के अन्तर्गत प्रदेश के दिव्यांगजन हेतु राज्य निधि का गठन किया गया है।
दिव्यांगजन के हितार्थ निम्न 04 प्रकार के वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने का प्राविधान है जिसमें उ०प्र० के दिव्यांगजन द्वारा बनाये गये चित्रों, हस्तकला आदि सहित उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शनी एवं कार्यशालाओं हेतु धनराशि सहायता के रूप में उपलब्ध कराना, उ०प्र० के दिव्यांगजन जिनका खेल /ललित कला/संगीत/नृत्य/फिल्म/ थियेटर साहित्य जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन हो, उन्हें राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय आयोजनों में प्रतिभाग किये जाने एवं खेल आयोजन हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, दैनिक जीवन के गतिविधियों को बेहतर बनाने के लिये बैच मार्क दिव्यांगता के व्यक्तियों को उच्च सहायता वाले उपकरण क्रय हेतु वित्तीय सहायता, उ०प्र० के दिव्यांगजन जो गम्भीर बीमारियों यथा-कैंसर, थैलीसीमिया, प्लास्टिक एनीमिया, बहुस्केलोरोसिस से ग्रसित हो अथवा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से आच्छादित न हो, को चिकित्सा हेतु वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है।
उन्होने बताया कि इच्छुक दिव्यांगजन एवं संस्था जो दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य कर रही है, अपना आवेदन पत्र कार्यालय, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी विकास भवन, कमरा नं० 26 गाजीपुर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि प्रस्ताव जिलाधिकारी महोदया की संस्तुति के साथ निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उ०प्र० लखनऊ को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किय जा सकें।