गाजीपुर। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकरी, गाजीपुर ने बताया कि अर्हता तिथि 01.01.2025 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण और पुनरीक्षण पूर्व विभिन्न गतिविधियॉ/कार्यक्रम एवं उनकी तिथियों को निम्नवत् किया गया जिसमें बीएलओ के माध्यम से एच 2 एच सत्यापन, मतदान केंन्द्रों का युक्तिकरण/पुनर्व्यवस्था, मतदाता सूची/ईपीआईसी में विसंगतियों को दूर करना, अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए छवि गुणवत्ता में सुधार भी आवश्यक हो, रोल में धुंधली, खराब गुणवत्ता वाली और विशिष्टताओं के अनुरूप नही तथा गैर- मानवीय छवियों को प्रतिस्थापित करके तस्वीरे, अनुभाग/भागों का पुनर्गठन और अनुभाग भाग सीमाओं के प्रस्तावित पुनर्गठन को अंतिम रूप देना, मतदान केन्द्रो का स्थान और मतदान केंन्द्रो की सूची का अनुमोदन प्राप्त करना, अंतराल की पहचान करना और ऐसे अंतराल को पाटने के लिए रणनीति और समयरेखा को अंतिम रूप देना और नियंत्रण तालिका का अद्यतनीकरण दिनांक 20.08.2024 से 18.10.2024 तक किया जायेगा। प्रारूप 1 से 8 तक की तैयारी, तिथि के रूप में 01.01.2025 के संदर्भ में एकीकृत ड्राफ्ट रोल की तैयारी दिनांक 19.10.2024 दिन शनिवार से 28.10.2024 दिन सोमवार तक किया जायेगा, तथा पुनरीक्षण गतिविधियॉ एकीकृत प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन दिनांक 29.10.2024 दिन मंगलवार को, दावे एवं आपत्तियां दाखिल करने की अवधि दिनांक 29.10.2024 दिन मंगलवार से 28.11.2024 दिन बृहस्पतिवार तक, विशेष अभियान दावे और आपत्ति की अवधि के भीतर शनिवार और रविवार (सीईओ द्वारा तय किया जाएगा), दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण दिनांक 24.12.2024 दिन मंगलवार तक, स्वास्थ्य मापदंडो की जॉच करना और अंतिम प्रकाशन के लिए आयोग की अनुमति प्राप्त करना, डेटाबेस को अद्यतन करना और पूरकों की छपाई करना दिनांक 01.01.2025 दिन बुधवार को, मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 06.01.2025 दिन सोमवार को किया जायेगा।
उन्होने बताया कि दिनांक 07.08.2024 में दी गयी तालिका के क्रमांक 01 (मतदेय स्थलों के सम्भाजन/पुनर्गठन) तथा क्रमांक-4 (विशेष अभियान की तिथियॉ) के बारे में एवं विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की विभिन्न व्यवस्थाओं के बारे में भी पृथक से निर्देश जारी किया जायेगा। आपकों निर्देशित किया जाता है कि आयोग के उक्त कार्यक्रम एवं संलग्न निर्देशों की भलीभॉति अध्ययन कर, सभी सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के संज्ञान में लाते हुए अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।