गाजीपुर। बरेसर थाना क्षेत्र में दो मार्च 2017 को हुई छेड़खानी के मामले में पाक्सो कोर्ट ने आरोपी धीरज सिंह को मंगलवार को पांच वर्ष की कैद और 11 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
मामला अहमट बाजार का है, जहां 13 वर्षीय पीड़िता ट्यूशन जाने के दौरान रास्ते में आरोपी द्वारा घर में खींचकर छेड़खानी की गई और उसका कपड़ा फाड़ दिया गया। पीड़िता किसी तरह भागकर घर पहुंची और परिजनों को घटना की जानकारी दी। घटना की सूचना डायल 100 व 1090 पर दी गई। पीड़िता के पिता ने थाने में तहरीर दी थी। विवेचना के बाद 25 जून 2017 को आरोपी के खिलाफ धारा 342, 354बी भादवि और पाक्सो एक्ट की धारा 7/8 के तहत आरोप तय किए गए। विशेष लोक अभियोजक रविकांत पांडेय ने अभियोजन पक्ष से छह गवाह पेश किए, जिन्होंने आरोपों का समर्थन किया। 20 मई 2025 को दोनों पक्षों की बहस पूरी हुई। 3 जून 2025 को न्यायाधीश राम अवतार ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए धारा 354बी में पांच वर्ष कारावास और दस हजार रुपये, तथा धारा 342 में एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। आदेश में कहा गया कि अर्थदंड की राशि का 50 प्रतिशत पीड़िता को प्रतिकर के तौर पर दिया जाएगा। यह फैसला पीड़िता के लिए न्याय की बड़ी जीत माना जा रहा है।