गाजीपुर। जनपद के कोषागार विभाग ने समस्त पेंशनधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। विभाग ने पेंशन आहरित करने वाले सभी पेंशनभोगियों को फर्जी कॉल्स और मैसेज से सतर्क रहने की अपील की है। कोषागार द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि यदि किसी पेंशनधारक के मोबाइल पर वेतन या पेंशन संबंधी किसी प्रकार की जानकारी मांगी जाती है, तो वे तत्काल उस कॉल को काट दें और किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत जानकारी, जैसे बैंक खाता संख्या, पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर आदि साझा न करें। साथ ही मोबाइल पर आए किसी फ्रॉड लिंक को न खोलें और न ही उसे फॉरवर्ड करें। विभाग ने स्पष्ट किया कि कोषागार अपने स्तर से कभी भी किसी पेंशनधारक को फोन कॉल या मैसेज नहीं करता है।
इसके अतिरिक्त, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 192 के तहत महालेखाकार उत्तर प्रदेश के ऑडिट दल की आपत्तियों के अनुपालन में पेंशनभोगियों को एक और जरूरी निर्देश दिया गया है। ऐसे पेंशनधारक जो प्रतिमाह ₹1,05,000 या उससे अधिक की पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें हर माह पेंशन से आयकर की कटौती नियमानुसार सुनिश्चित करनी होगी। साथ ही, ऐसे सभी पेंशनभोगियों को वित्तीय वर्ष 2025-26 की समाप्ति तक की आयकर देयता का विवरण दिनांक 11 फरवरी 2026 से 25 फरवरी 2026 के मध्य अनिवार्य रूप से कोषागार कार्यालय में जमा करना होगा। इस विवरण के साथ पैन कार्ड व बैंक पासबुक की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
पेंशनभोगी https://koshvani.up.nic.in पर लॉगिन करके Pensioner’s Treasury Name: Ghazipur भरें और Enter Account Number में अपना पेंशन खाता संख्या दर्ज करके वित्तीय वर्ष 2025-26 का पेंशन आहरण विवरण प्राप्त कर सकते हैं। विज्ञप्ति में यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रथम व पुनरीक्षित पेंशन भुगतान के मामलों में केवल ‘राहिकरण’ और ‘उपादान’ की राशि पूर्णतः आयकर मुक्त है। कोषागार गाजीपुर ने सभी पेंशनधारकों से आग्रह किया है कि वे इन निर्देशों का पालन करते हुए स्वयं को किसी भी संभावित वित्तीय धोखाधड़ी से सुरक्षित रखें।