गाजीपुर। प्रदेश सरकार ने पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। प्रमुख सचिव, वित्त (लेखा) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि पेंशन आहरण प्रारंभ होने की तिथि से प्रत्येक वर्ष एक बार जीवन प्रमाण पत्र कोषागार में जमा करना अनिवार्य है। ऐसा न करने की स्थिति में पेंशन का भुगतान बाधित हो सकता है। सरकार ने पेंशनरों की सुविधा हेतु ऑनलाइन डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की भी व्यवस्था की है। यह प्रमाण पत्र संबंधित वेबसाइट पर जाकर जमा किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, पेंशनर को यह सुविधा भी दी गई है कि वे कोषागार कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर भी अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं।
वरिष्ठ कोषाधिकारी, गाजीपुर ने जनपद के समस्त पेंशनभोगियों को सूचित किया है कि वे पेंशन आहरण प्रारंभ होने की तिथि से 01 वर्ष के भीतर अनिवार्य रूप से अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करें। यह कार्य संबंधित वेबसाइट के माध्यम से अथवा कोषागार कार्यालय में प्रतिदिन प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक किया जा सकता है। इस दौरान पेंशनभोगी को अपना बैंक पासबुक, आधार कार्ड और पैन कार्ड की छायाप्रति साथ लानी होगी और ‘पेंशनर्स हेल्प डेस्क’ या संबंधित पेंशन पटल पर प्रमाण पत्र जमा करना होगा। समय सीमा के भीतर जीवन प्रमाण पत्र जमा न करने पर पेंशन स्वतः ही बंद कर दी जाएगी। अतः सभी पेंशनर समय से यह कार्य पूर्ण करें जिससे उन्हें पेंशन भुगतान में कोई असुविधा न हो।