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पेंशनभोगियों के लिए पंजीकरण अनिवार्य, कोषागार कार्यालय में जमा करनी होगी हार्डकॉपी

गाजीपुर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत “पण्डित दीन दयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना” में सरकारी पेंशनभोगियों के पंजीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। वरिष्ठ कोषाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप इस योजना के लाभार्थियों में वे सभी सेवानिवृत्त सरकारी सेवक और पारिवारिक पेंशनभोगी सम्मिलित हैं, जो जनपद कोषागार से पेंशन/पारिवारिक पेंशन आहरित कर रहे हैं।

इसके लिए उन्हें राज्य सरकार की अधिकृत वेबसाइट पर जाकर ट्रेजरी कोड 3000 और डी.डी.ओ. कोड 4276 दर्ज कर अपना पी.पी.ओ. नंबर व व्यक्तिगत विवरण भरते हुए ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा।पंजीकरण के पश्चात उसका प्रिंटआउट (हार्डकॉपी) प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे के मध्य कोषागार कार्यालय के “पेंशनर्स हेल्प डेस्क पटल” पर जमा किया जा सकता है। कोषाधिकारी ने सभी पात्र पेंशनभोगियों से आग्रह किया है कि वे समय से ऑनलाइन पंजीकरण कर योजना का लाभ प्राप्त करें। यह योजना समस्त पूर्णतः सरकारी पेंशनभोगियों के लिए लागू है, और उन्हें अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा।