गाजीपुर। जिलाधिकारी ओमप्रकाश आर्य ने विशेष परिस्थितियों में जनपद या जनपद से बाहर जाने के लिए कोविड-19 ई–पास बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू की है। जिसके तहत जरूरतमंद व्यक्ति घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। जिसकी जांच कर ऑनलाइन ही स्वीकृती प्रदान कर ई–पास जारी किया जाएगा।
ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर विनय कुमार सिंह ने बताया है कि कोविड-19 कोरोना वायरस के कारण घोषित लाॅक डाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति के लिए शासन के निर्देशानुसार अब ई-पास आन लाइन जारी किए जाने के निर्देश दिए गए हैं जिसके तहत यह व्यवस्था मुख्यतः सूची बद्ध आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति करने वाली संस्थाओं के लिए पास जारी किए जाने के लिए शुरू की गई है तथा विशेष परिस्थितियों में आमजन चिकित्सा सेवाएं प्राप्त करने के लिए ही ई-पास के लिए आवेदन कर सकते हैं।बताया कि वर्तमान समय में यह आवेदन अंग्रेजी भाषा में भरे जाऐंगे और किसी भी प्रकार का विशेष करेक्टर का प्रयोग आवेदन भरने के दौरान वर्जित रहेगा। ई पास को प्राप्त करने के लिए सर्व प्रथम 164.100.68.164/upepass2 लिंग को खोलना होगा। जिसके बाद एप्लाई ई–पास पर क्लिक करना है।
जिसके बाद कैसे करे आवेदन जाने..
- आवेदक सर्वप्रथम पोर्टल पर अपना मोबाइल नंबर अकित करेगे।
- ओटीपी को संबंधित बॉक्स में अंकित करने पर आवेदन करने हेतु पेज खुल जाएगा।टाइम पाई (ओटीपी) प्राप्त करेंगे।
- संस्थागत पास हेतु ऑनलाइन फॉर्म में संर्था प्रपुर/आवेदक अपना नाम, जन्मतिथि/, लिंग, जनपद,तहसील व पूरा पता आदि विवरण भरेंगे।
- संस्था द्वारा आवेदन करते समय जीएसटी प्रमाणपत्र, वाणिज्यिक पंजीकरण प्रमाणपत्र आदि में से कोई एक अपलोड किया जाएगा। आमजन स्वयं की फोटो एवं फोटोयुक्त पहचान-पत्र यथा-आधार कार्ड, पैन कार्ड,
- मतदाता पहचान पत्र, आदि में से कोई एक अपलोड करेंगे ।
- ई–पास जनपदीय सीमा हेतु चाहिए अथवा अंतर्जनपदीय? यह चयनित करेंगे।
- ई–पास किसा प्रकार की सेवा के लिए चाहिए, यह चुनेंगे।
- ई–पास कय से कब तक चाहिए, उस अवधि को चुनेंगे।
- यदि वाहन प्रयोग किया जाना है, तो वाहन का पंजीकरण संख्या (नम्बर प्लेट) अंकित करेगे।
- भरे हुए फॉर्म को आवेदक भली भांति चेक करके अंतिम रूप से राबनिट करेंगे।भरे गए फॉर्म का एक्नॉलेजमेंट प्रणाली से डाउनलोड कर प्रिंट किया जा सकता है। एक्नॉलेजमेट मेंयूगीक (Unique) आवेदन संख्या तथा आवेदन का दिनांक समय अंकित रहेगा। यह एक्नालेजमेंट आवेदक के मोबाइल नम्बर पर भी एसएमएन के माध्यम से प्राप्त होगा।
- ई–पास जारी होने अथवा आवेदन अस्वीकृत होने की सूचना आवेदक को एसएमएस से प्राप्त होगी।
- आवेदक द्वारा एसएमएस में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ई–पास को डाउनलोड/ प्रिंट कर
- उपयोग किया जा सकेंगा। ePass की इलेक्ट्रॉनिक कापी भी मान्य होगी।
- जांच के समय मांगे जाने पर आवेदक को ई–पास के साथ आवेदन करते समय अपलोड किया गया
- जीएसटी प्रमाणपत्र, वाणिज्यिक पंजीकरण प्रमणपत्र एवं फोटोयुक्त पहचान-पत्र यथा- आधार कार्ड, पैन
- कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
B. सेवाओं की श्रेणियां
B-1. संस्थागत सेवाएँ
- खाद्य सामग्री (फल, सब्जियां, दूध, बेकरी के सामान, मांस, मछली आदि)
- जनरल प्रोविजन स्टोर
- रेस्टोरेंट्स (टेक अवे/होम डिलीवरी यथा-रिविगी जोनैटो अदि)
- आवश्यक वस्तुओं यथा- भोजन, दवाओं एवं चिकित्सा उपकरणों से संबंधित ई कॉमर्स
- आपरर
- राशन की दुकान (सार्वजनिक वितरण प्रणाती)
- विद्युत विनाग
- जल आपूर्ति
- डेरी प्लांट
- बैंकिंग (एटीएम सहित)
- दवा की दुकानें एवं फार्मेसी (होलसेलर/रिटेलर/ सीएनएफआई एजेंट सहित)
- प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
- वित्त एवं लेखा कार्मिक (मात्र वेतन/मानदेय/कंट्रीजेंसी/स्वास्थ्य व अन्य आवश्यक वस्तुओं से संबधित
- यय हेतु)
- दूरसंचार इंटरनेट एवं डाक सेवाएं
- पेट्रोल पंप (एलपीजी/सीएनजी/तेल एजेंसी, गोदाम एवं परिवहन कार्यों सहित)
- पशु-पक्षियों हेतु चारा-दाना
- उपरक्त यर्णित वस्तुओं व सेवाओं से संबंधित विनिर्माण/ अनुसक्षण/उत्पादन/प्ोरोरिंग / परिवहन /
- संग्रहण/वितरण/व्यापार परिचालन, आदि
- अग्निशमन
- कारागार
- नगर निकाय संकी सेवाएं
- विधान सभा विधान परिषद से रांधित कार्य
- कानून व्यवरथा एवं मजिस्ट्रेट दायित्य के निर्वहन हेतु
- अन्य आवश्यक सेवाएं/व्यवस्थाए जिन्हें सरकार द्वारा छूट प्रदान की जाए।
B-2. व्यक्तिगत सेवाएँ
- चिकित्सकीय सेवा (पशुओं की स्वास्थ्य सेवा सहित)