गाजीपुर 14 अक्टूबर, 2022 (सू.वि)। उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ से प्राप्त निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय, गाजीपुर व वाह्य न्यायालय सैदपुर एवं मुहम्मदाबाद के साथ-साथ अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों में 12.11.2022 को किया जाएगा।
कामायनी दूबे, पूर्णकालिक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व की भांति माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्देशित प्रकरण यथा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र संबंधी, छोटे व लघु दाण्डिक वाद, पारिवारिक वाद, धारा-138 एन.आई.एक्ट, स्टाम्प वाद/पंजीयन वाद, मोटर अधिनियम वाद, चकबंदी वाद, श्रम वाद, उपभोक्ता फोरम वाद, वाट-माप प्रचलन अधिनियम वाद, कराधान प्रकरण, बिजली चोरी के वाद, सुलह समझौता एवं मध्यस्थता के माध्यम से वैवाहिक विवाद को परिपक्व कराकर आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में पूर्व की तुलना में ज्यादा से ज्यादा वादों का निस्तारण कर, आमजन को लाभान्वित करते हुए, राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। उक्त के अनुपालन में 14.10.2022 को एक आवश्यक बैठक जनपद न्यायाधीश के विश्राम कक्ष में सायं 04ः30 बजे आयोजित की गयी। जिसमें रामसुध सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-1, चन्द्र प्रकाश तिवारी, स्पेशल जज (एस0सी0/एस0टी0, पी0ए0 एक्ट), राकेश कुमार-टप्प् नोडल अधिकारी लोक अदालत/स्पेशल जज (पॉक्सो) कक्ष संख्या-1, कुश कुमार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय कक्ष संख्या-1, शरद कुमार चौधरी, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, धनश्याम शुक्ल, अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी एवं कामायनी दूबे, पूर्णकालिक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गाजीपुर तथा समस्त न्यायिक अधिकारीगण जनपद न्यायालय गाजीपुर, वाह्य न्यायालय सैदपुर एवं वाह्य न्यायालय मुहम्मदाबाद के पीठासीन अधिकारीगण उपस्थित हुए। बैठक में 12.11.2022 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाये जाने हेतु सुलह योग्य फौजदारी वाद, दीवानी वाद, भरण-पोषण वाद, चेक बाउन्स से सम्बन्धित धारा 138 एन0आई0एक्ट, ई-चालान, प्रकीण/सिविल/दाण्डिक अपील, धारा 258 सी0आर0 पी0सी0 व अन्य उपयुक्त वाद/ प्रकरण, स्थायी लोक अदालत के मामले एवं प्री-लिटिगेशन के माध्यम से ऐसे वाद जो न्यायालय के समक्ष नहीं आये है के मामले को अधिक से अधिक वादों को निस्तारण के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की गई।