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जनपद में धारा 144 लागू

ब्यूरो 14-10-2022

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गाजीपुर 14 अक्टूबर, 2022 (सू.वि)। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ द्वारा प्रारम्भिक योग्यता परीक्षा- 2022 दिनांक 15.10.2022 व 16.10.2022 को दो पालियों में (पूर्वान्ह 10.00 बजे से 12.00 बजे तक एवं अपरान्ह 15.00 बजे से 17.00 बजे तक) जनपद के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित किया जा रहा है।

उक्त परीक्षा को सकुशल सम्पन्न कराने के लिए परीक्षा केन्द्रों के आस पास 100 गज की परिधि में और आवश्यकता पड़ने पर उसके बाहर भी धारा 144 लगा दी जाय। उक्त के कम में इस कार्यालय द्वारा दिनांक 12.09.2022 को जारी धारा 144 के आदेश में निम्नलिखित आंशिक बढ़ोत्तरी की जाती है- अतएव उक्त परिस्थितियों में लोक व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से जनहित में दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, अरूण कुमार सिंह, अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि/रा) गाजीपुर जनपद के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में लागू निषेधाज्ञा जो दिनांक 13.10.2022 को दो माह के लिए निर्गत की गयी है, में निम्नलिखित 5 प्रस्तरों की वृद्धि तात्कालिक प्रभाव से करता हूँ। तात्कालिक आवश्यकता के महत्व को देखते हुए उक्त आदेश पारित करने के पूर्व आम नागरिकों को व्यक्तिगत या सामूहिक सूचना देकर सुनवाई हेतु पर्याप्त समय नहीं है, इस स्थिति में प्रश्नगत आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है। आदेश के किसी अंश का उल्लंघन भा०द०वि० की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के 100 गज की परिधि में अनधिकृत व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे और न ऐसा कार्यक्रम या प्रयास करेंगें, जिससे परीक्षा में किसी प्रकार का कोई व्यवधान हो। परीक्षा केन्द्र के आस-पास ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग प्रतिबंधित किया रहेगा। परीक्षा के समय परीक्षार्थियों को तथा परीक्षा परिसर में मोबाईल फोन, आई.टी. गजेट्स ले जाना पूर्णरूपेण प्रतिबंधित किया रहेगा। परीक्षा केन्द्र के 100 मीटर त्रिज्या में कोई फोटो स्टेट मशीन या फैक्स मशीन क्रियाशील नहीं रहेंगे। अनुचित मुद्रण प्रकाशन एवं छायाप्रतियों द्वारा परीक्षार्थियों को गुमराह करने का प्रयास किसी व्यक्ति द्वारा नहीं किया जायेगा। कोई भी व्यक्ति या लाइसेंस धारक अपना लाइसेंसी असलहा लेकर परीक्षा केन्द्र के 100 गज की परिधि में किसी भी परिस्थिति में बिना अनुमति के विचरण नहीं करेगा। यह प्रतिबंध ड्यूटी पर तैनात पुलिस में कर्मियों पर लागू नहीं होगा। मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से मुद्रांकित होकर वर्ष 2022 की माह अक्टूबर की 13 तारीख को जारी किया गया।

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