Skip to content
City Super Fast News

City Super Fast News

Your Voice…

Primary Menu

निर्वाचक नामावलियों का जनसामान्य के लिए प्रकाशन 18 नवम्बर निर्धारित

ब्यूरो 22-10-2022

हमारे पोस्ट को करें:

  • Share on X (Opens in new window) X
  • Share on Facebook (Opens in new window) Facebook
  • Share on LinkedIn (Opens in new window) LinkedIn
  • Share on Tumblr (Opens in new window) Tumblr
  • Share on Pinterest (Opens in new window) Pinterest
  • Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp
CSF Logo

गाजीपुर 22 अक्टूबर, 2022 (सू.वि)। राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0 के अधिसूचना 18 अक्टूबर 2022 के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी(न0नि0) आर्यका अखौरी ने सूचित किया है कि जनपद के समस्त नगर निकायों के निर्वाचक नामावलियो का समय सारिणी के अनुसार पुनरीक्षण किया जाना है।

जिसमें ड्राफ्ट निर्वाचक नामावली का प्रकाशन 31 अक्टूबर 2022, ड्राफ्ट के रूप में प्रकाशित निर्वाचक नामावली का निरीक्षण तथा दावे एवं आपत्तिया प्राप्त करने का दिनांक 01 नवम्बर, 2022 से 07 नम्बर 2022तक, दावे और आपत्तियों का निस्तारण दिनांक 08 नवम्बर, 2022 से 12 नवम्बर, 2022 तक, दावे और आपत्तियों के निस्तारण के उपरान्त पूरक सूचियों की पाण्डुलिपियों की तैयारी तथा उन्हें मूल सूची यथा स्थान समाहित करने की कार्यवाही 14 नवम्बर, 2022 से 17 नवम्बर, 2022 तक तथा अन्तिम रूप से तैयार निर्वाचक नामावलियों का जनसामान्य के लिए प्रकाशन का दिनांक 18 नवम्बर, 2022 निर्धारित किया गया है। उन्होने निर्देशित किया है कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं समस्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (न०नि०) द्वारा अपने क्षेत्रधिकार के अन्तर्गत नगरीय निकायों की निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण कार्यक्रम का व्यापक प्रचार प्रसार किया जायेगा तथा सर्वजनिक जानकारी हेतु समस्त सम्बन्धित कार्यालयों के सूचना पट्ट पर भी यह कार्यक्रम प्रदर्शित किया जायेगा। मतदाता अपना नाम सम्मिलित किये जाने हेतु दिनांक 01.11.2022 से 04.11.2022 तक की अवधि में आयोग की वेबसाइट http://sec.up.nic.in पर भी ऑन लाइन आवेदन कर सकते है।
उन्होने बताया कि निर्धारित समय सारिणी के अनुसार निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण का कार्य पूर्ण कराया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में समय सीमा बढ़ायी नही जायेगी। निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण के दौरान पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों में भी सम्बन्धित कार्यालय (सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय पंचायत एवं नगरीय निकाय) अपर जिलाधिकारी (वि० /रा०)/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा समस्त उप जिलाधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, खुले रहेंगे तथा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्यवाही पूर्ण करायी जायेगी।

संबंधित समाचार

Post navigation

Previous: वृहद सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन दो दिसम्बर को निर्धारित
Next: जिला पंचायत अध्यक्ष ने बांटी दीपावली की खुशियां

हो सकता है आप चूक गए हों

CSF-Logo-500x280

चार वर्षीय मासूम की हत्या के दोषी को मृत्युदंड, अदालत ने लगाया 50 हजार रुपये का जुर्माना

ब्यूरो 11-06-2026
8ef6d3fd-9f62-4820-bb76-1a91448c6120

मई में 41 आपराधिक वादों का निस्तारण, 13 मामलों में हुई सजा

ब्यूरो 11-06-2026
4c822df6-3a25-4398-94fe-8f309aa71771

दहेज उत्पीड़न मामले में वांछित दंपती गिरफ्तार

ब्यूरो 11-06-2026
CSF-Logo-500x280

ऑपरेशन कन्विक्शन: पॉक्सो एक्ट के दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

ब्यूरो 09-06-2026
Copyright © All rights reserved. | MoreNews by AF themes.