गाजीपुर। जनपद के युवाओं के लिए खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित “मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (सीएम युवा)” के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए गाजीपुर जनपद को 1700 लाभार्थियों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। उपायुक्त उद्योग प्रवीण कुमार ने जानकारी दी कि इस योजना के तहत युवक एवं युवतियां ऋण प्राप्त कर अपना विनिर्माण या सेवा उद्यम स्थापित कर सकते हैं।
आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है, जिसे लक्ष्य पूर्ति तक संबंधित वेबसाइट पर किया जा सकता है। आवेदन करते समय आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र (न्यूनतम आठवीं पास, इंटरमीडिएट या समकक्ष को प्राथमिकता), कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तथा 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र देना अनिवार्य है। शपथ पत्र में यह उल्लेख करना होगा कि आवेदक ने पूर्व में किसी सरकारी ऋण योजना का लाभ नहीं लिया है।
योजना के तहत आवेदक की आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए और वह किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। उद्योग/सेवा क्षेत्र में अधिकतम पांच लाख रुपये तक की परियोजना लागत पर 10 प्रतिशत मार्जिनमनी (सब्सिडी) तथा चार वर्षों तक ब्याज में छूट प्रदान की जाएगी। सभी वर्गों के महिला और पुरुष आवेदकों को स्वयं का 10 प्रतिशत अंशदान देना होगा, जो इकाई के सफल संचालन के चार वर्ष पूर्ण होने के बाद अनुदान के रूप में वापस मिलेगा।अधिक जानकारी के लिए इच्छुक आवेदक कार्यदिवसों में जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र, गाजीपुर में उपायुक्त उद्योग से संपर्क कर सकते हैं।