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आगामी त्योहार के दृष्टिगत धारा 144 लागू

ब्यूरो 08-08-2020

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गाजीपुर। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व 12-08-2020 मनाया जायेगा। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी त्यौहार के अवसर पर जगह-जगह भगवान श्रीकृष्ण की झांकियां सजाकर पूजा-अर्चना की जाती है तथा कहीं-कहीं पर मेले आदि का आयोजन भी होता है, जिसमें काफी भीड़-भाड़ होती है।

15-08-2020 को स्वतंत्रता दिवस तथा चन्द्रदर्शन के अनुसार मुस्लिम सम्प्रदाय के मुहर्रम का त्यौहार 21-08-2020 से प्रारम्भ होकर 30-08-2020 तक मनाया जायेगा। मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के पत्र 29.07.2020 द्वारा अवगत कराया गया है कि 09.08.2020 को बी0एड0 पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र 2020-22 में प्रवेश हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा बी0एड0 2020 लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ द्वारा जनपद के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की गयी है। उक्त परीक्षा को सकुशल एवं शान्ति पूर्वक सम्पन्न कराने तथा शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत जनपद में परीक्षा केन्द्रों के 200 गज की परिधि में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू करने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतएव उक्त परिस्थितियों में लोक व्यवस्था बनाये रखने के

उद्देश्य से जनहित में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं राजेश कुमार सिंह, अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि/रा), गाजीपुर, जनपद के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में निम्नलिखित निषेधाज्ञा तात्कालिक प्रभाव से लागू करता हूं। तात्कालिक आवश्यकता के महत्व को देखते हुए उक्त आदेश पारित करने के पूर्व आम नागरिकों को व्यक्तिगत या सामूहिक सूचना देकर सुनवाई हेतु पर्याप्त समय नहीं है, इस स्थिति में प्रश्नगत आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है। आदेश के किसी अंश का उल्लंघन भा0द0वि0 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। किसी सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे और न ही गैर कानूनी सभा करेंगे तथा न ही ऐसे स्थान पर प्रदर्शन व अनशन आदि का आयोजन करेंगे, कोई भी व्यक्ति या लाइसेंस धारक अपना लाइसेंसी असलहा लेकर किसी भी परिस्थिति में विचरण नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी प्रकार का आग्नेयास्त्र, धारदार हथियार, विस्फोटक पदार्थ, तेजाब या लाठी एवं बल्लम आदि और आक्रमण होने वाले अस्त्र लेकर नहीं चलेगा और न कोई ऐसा अस्त्र, किसी सार्वजनिक स्थान पर एकत्र करेगा और न प्रदर्शित करेगा ऐसे वृद्ध अथवा अपंग जो बिना छड़ी/लाठी के नहीं चल सकते हैं तथा जो सरकारी कर्मचारी ड्यूटी आदि पर तैनात होंगे, वे इस प्रतिबन्ध से मुक्त होंगे, कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जुलूस या गिरोह बनाकर किसी सार्वजनिक वाहन या मार्ग पर सामान्य आवागमन में कोई अवरोध नहीं करेगा, न ऐसी चेष्टा ही करेगा और न ही समूह या जुलूस बनाकर सार्वजनिक मार्गों पर चलने वाले वाहनों या अन्य सरकारी जन सम्पत्तियों की कोई तोड़-फोड़ करेगा या न उन्हें अन्य प्रकार से हानि पहुंचायेगा, दो पहिया वाहनों पर एक साथ अधिकतम दो व्यक्ति ही चल सकेंगे। कोई भी व्यक्ति गलत खबरें या अफवाहें, जिससे शान्ति भंग होने की आशंका हो सकती है, नहीं फैलायेगा और न किसी प्रकार ऐसी अफवाहों को किसी अन्य माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति के पास भेजेगा, कोई भी व्यक्ति अपने मकान के छत पर या सार्वजनिक स्थान पर ईंट, कंकड़, पत्थर अथवा किसी किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ एकत्र नहीं करेगा और न ही किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई ऐसा नारा लगायेगा और न ही कोई ऐसा भाषण करेगा और न कोई ऐसा पोस्टर लगायेगा जिससे विभिन्न सम्प्रदायों, धर्मों या वर्गों के बीच द्वेष की भावना फैले या शान्ति भंग होने की आशंका हो। कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक वाहन या मार्ग पर सामान्य आवागमन में कोई अवरोध नहीं करेगा, न ऐसी चेष्टा ही करेगा और न ही समूह या जुलूस बनाकर सार्वजनिक मार्गों पर चलने वाले वाहनों या अन्य सरकारी जन सम्पत्तियों की कोई तोड़-फोड़ नहीं करेगा या न उन्हें अन्य प्रकार से हानि पहुंचायेगा, कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या संस्था द्वारा गतवर्ष/परम्परा से भिन्न किसी देवी/देवता की मूर्ति स्थापना/पूजा आदि सार्वजनिक स्थल पर नहीं करेगा।10- मुहर्रम के दिन प्रतिबंधित पशुओं (सुअर) का विचरण प्रतिबंधित रहेगा। परीक्षा केन्द्र के आस-पास ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग प्रतिबंधित किया जाता है, परीक्षा के समय परीक्षार्थियों को सेलुलर फोन, पेजर या अन्य कोई इलेक्ट्रानिक वस्तु, किसी भी प्रकार के शस्त्र या बोर्ड द्वारा प्रतिबंधित सामग्री लेकर परीक्षा स्थल की परिधि में जाने को पूर्ण प्रतिबंधित किया जाता है, परीक्षा दिवस के दिन परीक्षा केन्द्र के 500 मीटर की परिधि के अन्दर कोई भी फोटो स्टेट एवं इलेक्ट्रानिक्स की दुकानें नहीं खुलेंगी, अनुचित मुद्रण, प्रकाशन एवं छायाप्रतियों द्वारा परीक्षार्थियों को गुमराह करने का प्रयास किसी व्यक्ति द्वारा नहीं किया जायेगा, कोई भी व्यक्ति सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट से पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त किये बिना किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई सभा नहीं लगायेगा और न किसी सभा को बुलाने या एकत्र करने में किसी प्रकार का कोई सहयोग देगा और ऐसे प्रयोजन में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग लिखित अनुमति प्राप्त करने के बाद ही करेगा, उक्त आदेश धार्मिक जुलूसों एवं परम्परागत त्यौहार, शवयात्रा, परम्परागत तथा सार्वजनिक रास्ते गुजरने वाले उक्त जुलूसों पर प्रभावी नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी सार्वजनिक स्थल, धार्मिक स्थल एवं परीक्षा केन्द्र आदि पर नशीले पदार्थों का बिक्री/सेवन किसी भी परिस्थिति में नहीं करेगा , परीक्षा केन्द्र के 200 गज की परिधि में परीक्षार्थी एवं ड्यूटी करने वाले अधिकारी /कर्मचारीगण के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित रहेगा, उक्त आदेश जनपद गाजीपुर सीमा क्षेत्र में 07-08-2020 से दो माह तक अथवा इसके पूर्व जब तक इस आदेश को वापस न ले लिया जाय, प्रभावी रहेगा।

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