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17 ग्राम हॉट स्पाट घोषित

ब्यूरो 27-08-2020

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गाजीपुर। जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य ने कोविड-19 कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी से प्रभावित/संक्रमित निम्नांकित ग्रामों/वार्डो में दिनांक 24 एवं 25.08.2020 को एक से अधिक कोरोना पाजिटिव केस प्राप्त होने के कारण उक्त ग्रामों/वार्डो को सम्पूर्ण क्षेत्र को कन्टेनमेन्ट एरिया/हॉटस्पाट के रूप में कुल- 17 ग्रामो में घोषित किया जाता है।

जिसमें ग्राम दिलदारनगर, थाना दिलदारनगर सेवराई, ग्राम रेवतीपुर पट्टी मेला राय थाना रेवतीपुर सेवराई, ग्राम भतौरा थाना गहमर सेवराई, ग्राम मनियॉ थाना गहमर सेवराई, ग्राम गहमर पट्टी बघवा टोला थाना गहमर सेवराई, ग्राम बैरख मु0 सराय धनेश थाना दुल्लहपुर जखनियॉ, ग्राम जलालबाद थाना दुल्लहपुर जखनियॉ, ग्राम महार बुजुर्ग थाना भुड़कुड़ा जखनियॉ, वार्ड नं0-2 सादात, थाना सादात जखनियॉ, ग्राम भद्रसेन थाना व तहसील सैदपुर, ग्राम मिर्जापुर थाना बहरियाबाद सैदपुर, ग्राम अरसदपुर थाना जंगीपुर सदर, ग्राम मैनपुर थाना करण्डा सदर, ग्राम अलीपुर बनगॉवा थाना करण्डा सदर, आर.टी. आई. चौराहा थाना कोतवाली सदर, राय कालोनी स्टेशन रोड, थाना कोतवाली सदर, गाजीपुर को आने जाने से रोक लगायी गयी है। उक्त ग्राम में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दी गयी एडवाइजरी एवं अघतन दिशा निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु उक्त क्षेत्र में अवस्थित दुकानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों एवं अन्य प्रतिविधियों जिनमें सम्बन्धित आम नागरिक का आना-जाना हो, को पूर्णरूपेण प्रतिबन्धित किया जाता है। इस क्षेत्र में कोई भी दुकान या उपरोक्त प्रकार की गतिविधियों से सम्बन्धित प्रतिष्ठान आदि बिना अद्योहस्ताक्षरी की अनुमति के न खोली जाय तथा लॉक डाउन का पूर्णरूपेण अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय। उन्होने बताया कि शहरी खेत्र में सिंगल केस पाये जाने पर 100 मीटर की परिधि में अथवा पूरा मुहल्ला जो भी कम हो कन्टेनमेन्ट जोन होगा। एक से ज्यादा केस होने पर कन्टेनमेन्ट जोन का दायरा 200 मीटर की परिधि का होगा तथा उसके उपरान्त स्थानीय स्तर पर परिस्थितियो के अनुसार बफर जोन का निर्धारित किया जाय। जन सामान्य को उपलब्ध कराये जाने वाली आवश्यक वस्तुओं, दवाओं तथा साफ-सफाई एवं सुरक्षा आदि में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति का आवगमन पूर्णतया प्रतिबन्धित होगा। स्वच्छता कर्मी एवं सुरक्षा में लगे व्यक्ति/कर्मी भी सक्षम स्तर द्वारा निर्गत आदेश के माध्यम से ही प्रवेश/आवागमन करेगे।

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