Skip to content
City Super Fast News

City Super Fast News

Your Voice…

Primary Menu

प्रधानों के विरूद्ध शिकायती प्रार्थना पत्रों की जॉच के सम्बन्ध में डीएम ने की बैठक

ब्यूरो 16-11-2020

हमारे पोस्ट को करें:

  • Share on X (Opens in new window) X
  • Share on Facebook (Opens in new window) Facebook
  • Share on LinkedIn (Opens in new window) LinkedIn
  • Share on Tumblr (Opens in new window) Tumblr
  • Share on Pinterest (Opens in new window) Pinterest
  • Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp

गाजीपुर। प्रधानों के विरूद्ध शिकायती प्रार्थना पत्रों की जॉच के सम्बन्ध में नामित नोडल अधिकारी/अतिरिक्त नोडल अधिकारियों के साथ बैठक जिलाधिकारी एम पी सिंह के अध्यक्षता में कैम्प कार्यालय में सम्पन्न हुई।

बैठक मे जिलाधिकारी ने उपस्थित जॉच अधिकारियों से प्राप्त शिकायतो के प्रारम्भिक जॉच हेतु उत्तर प्रदेश पंचातय राज (प्रधानों और सदस्यों का हटाया जाना) जॉच नियमावली 1997 की गाईड लाईन के तहत जॉच आख्या पूूरी करते हुए प्राप्त शिकायतो का निस्तारण करने का निर्देश दिया। बैठक में जिलाधिकारी ने शासन द्वारा जारी शासनादेश के नियमो की विस्तृत जानकारी देेते हुए बताया कि शिकायतों के सम्बन्ध मे किसी प्रधान या उप प्रधान के विरूद्ध शिकायत करने वाला कोई व्यक्ति अपनी शिकायत सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त किसी अधिकारी को भेज सकता है। उप नियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक शिकायत के साथ उसके समर्थन मे शिकायतकर्ता का अपना शपथ-पत्र और उन सभी व्यक्तियों जिनसे व अभियोग से सम्बन्धित तथ्यों की सूचना प्राप्त करने का दावा करता है , जो नोटरी के समक्ष सत्यापित शपथ-पत्र और साथ मे अभियोग से सम्बन्धित सभी दस्तावेज जो
उसके कब्जे मे अथवा शक्ति मे हो, संलग्न होगे। यानि कि शिकायतकर्ता अपने शिकायत पत्र के साथ एक शपथ-पत्र /साक्ष्य भी देगा जिसकी जॉच नामित अधिकारियों द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायत राज जॉच नियमावली 1997 के तहत जारी शासनादेश के मुताबिक निस्तारण किया जायेगा। जिलाधिकारी ने समस्त
नामित नोडल अधिकारी/अतिरिक्त नोडल अधिकारियों निर्देश दिया कि वे अपनी जॉच आख्या रिपोर्ट निष्पक्ष होकर करेगे इसमें किसी प्रकार की पैरवी क्षम्य नही होगी। इसका विशेष ध्यान दे। अगर किसी भी प्रधान, सेक्रेटरी या सरकारी कर्मचारी द्वारा सरकारी धन का गबन किया गया है उसे कत्तई बक्सा नही जायेगा तथा सम्बन्धित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए
उसे जेल भेजा जायेगा। अधिकारी शासन द्वारा जारी गाईड लाईन के अनुसार ही जॉच आख्या पूरी करते हुए निष्पक्ष होकर जॉच रिपोर्ट प्रस्तुत करेगे। बैठक में जिलाधिकारी ने विभागवार पंेण्डिग शिकायत पत्रो के निस्तारण की समीक्षा की जिनके द्वारा अभी तक वर्ष 2019 के प्राप्त शिकायत पत्रो का निस्तारण नही हो सका था। जिन्हे अविलम्ब निस्तारण का निर्देश दिया।

संबंधित समाचार

Post navigation

Previous: वार्षिक चित्रगुप्त पूजनोत्सव सम्पन्न
Next: जिला आयुष समिति के गठन तथा नामकरण पर हुआ विचार

हो सकता है आप चूक गए हों

20f467aa-057e-4b12-af3d-2c092d5e0abb

अतिरिक्त प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत सीएचसी मुहम्मदाबाद में 127 गर्भवती महिलाओं की हुई स्वास्थ्य जांच

ब्यूरो 24-07-2026
CSF-Logo-500x280

व्यापारी संवाद कार्यक्रम में जीएसटी के नए प्रावधानों और समस्याओं पर हुई चर्चा

ब्यूरो 23-07-2026
CSF-Logo-500x280

निपुण भारत मिशन की सफलता के लिए नैतिक शिक्षा, स्मार्ट क्लास और नियमित मूल्यांकन पर जोर

ब्यूरो 23-07-2026
15c39da7-634b-4f39-8fd1-53045a42107c

125 स्कूलों के बीच एस.एस. देव पब्लिक स्कूल ने जीता रजत पदक

ब्यूरो 23-07-2026
Copyright © All rights reserved. | MoreNews by AF themes.