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पेंशनभोगीयों के लिए आवश्यक सूचना

ब्यूरो 02-02-2021

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गाजीपुर। वरिष्ठ कोषाधिकारी अखिलेश प्रताप सिंह ने बताया कि कोषागार जनपद गाजीपुर से पेंशन आहरित कर रहें समस्त पेंशनभोगी को सूचित किया जाता है कि आयकर विभाग द्वारा निर्गत गाइड लाइन के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2020-21 के समाप्ति के दृष्टिगत आयकर की परिधि से अच्छादित होने की स्थिति में वित्तीय वर्ष 2020-21 की समाप्ति तक की आयकर देयता विवरण 10.02.2021 से 25.02.2021 के मध्य तक प्रत्येक दशा में कोषागार कार्यालय में अपने पैन कार्ड व बैक पासबुक की छायाप्रति के साथ अवश्य जमा कर दे।

उक्त आयकर परिधि से अच्छादित पेंशनभोगियों का आयकर देयता विवरण न जमा करने की स्थिति में माह फरवरी 2021 से पेंशन स्वतः बाधित हो जायेगी। उन्होने बताया है कि आयकर विभाग द्वारा निर्गत गाइड लाइन के अनुसार मौलिक छूट की सीमा रूपया 2.50000/से अधिक कुल आय वालों को अपना आयकर रिर्टन आन-लाइन दाखिल किया जाना अनिवार्य है।

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