Skip to content
City Super Fast News

City Super Fast News

Your Voice…

Primary Menu

प्रत्येक पद के लिए चुनावी खर्च की सीमा निर्धारित

ब्यूरो 05-04-2021

हमारे पोस्ट को करें:

  • Share on X (Opens in new window) X
  • Share on Facebook (Opens in new window) Facebook
  • Share on LinkedIn (Opens in new window) LinkedIn
  • Share on Tumblr (Opens in new window) Tumblr
  • Share on Pinterest (Opens in new window) Pinterest
  • Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp
IMG-20210405-WA0060

ग़ाज़ीपुर। त्रिस्तरीय सामान्य निर्वाचन (पंचायत)- 2021 को सकुशल, निर्विघ्नं, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से सोमवार को जिलाधिकारी एम.पी. सिंह की अध्यक्षता तथा पुलिस अधीक्षक डॉ ओमप्रकाश सिंह की उपस्थिति में तहसील कासिमाबाद क्षेत्र के सभी उम्मीदवार, जिसमें ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्यो के भॉवी उम्मीदवारो के संग बैठक कासिमाबाद विकास खंड सभागार में संपन्न हुआ।

तत्पश्चात उन्होने ग्राम गंगोली अन्तर्गत इस्लामिया प्रा0 पाठशाला गंगोली, प्रा0पाठशाला गंगोली द्वितीय, पूर्व माध्यमिक विद्यालय गंगोली में बनाये गये बूथ एवं स्टागंरूम का स्थलीय निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये। बैठक में जिलाधिकारी ने उपस्थित उम्मीदवारों को राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी आचार संहिता के पालन के संबंध में विस्तार पूर्वक बताते हुए अनुरोध किया कि किसी भी दशा में किसी भी उम्मीदवारों द्वारा चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया जाए अन्यथा उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि 17 अप्रैल से 18 अप्रैल तक नामांकन, 19 से 20 अप्रैल तक नामांकन पत्रों की जॉच, 21 अप्रैल को नामांकन वापसी तथा उसी दिन अपराह्न 3ः00 बजे तक चुनाव चिन्ह आवटंन की कार्रवाई की जाएगी तथा 29 अप्रैल 2021 को मतदान होना सुनिश्चित है। दिनांक 2 मई 2021 को मतगणना संपन्न होगी। उन्होंने बताया कि यह बैठक दो उद्देद्श्य के लिए की गई है जिसमें पहला पंचायत चुनाव तथा दूसरा कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए हैं। उन्होने ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से कोरोना का सेकण्ड फेस बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, इसे हल्के में ना लें तथा मास्क का प्रयोग व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करें। उन्होने ने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान कोई रोक-टोक नहीं है लेकिन इसके लिए राज्य चुनाव आयोग ने एक गाइडलाइन जारी किया गया है जिसका पालन करना और कराना आवश्यक है अतः आप इसे राज्य सूचना आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर पढ़ ले तथा इसका पालन भी करें अन्यथा आचार संहिता के उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी उम्मीदवार द्वारा चुनाव के दौरान किसी भी उम्मीदवारों के विरुद्ध लिखकर या बोलकर या धार्मिक टिप्पणी तथा किसी भी उम्मीदवार द्वारा किसी भी उम्मीदवार के प्रति व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जीवन पर आलोचना तथा चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थल का प्रयोग नहीं करेंगे जिससे तनाव की स्थिति पैदा हो । बिना अनुमति प्राप्त किए किसी भी वाहन एवं लाउडस्पीकर का प्रयोग वर्जित रहेगा अन्यथा पकड़े जाने पर वाहन को सीज कर दिया जाएगा। चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी उम्मीदवार द्वारा किसी व्यक्ति के मकान, जमीन, अहाता, दीवार, पर वाल लाइटिंग बिना उसके लिखित परमिशन के नहीं करेंगे। उन्होने कहा कि वाल लाइटिंग पूरी तरह से प्रतिबंधित है। उन्होने कहा कि किसी भी सरकारी स्थान पर प्रचार-प्रसार प्रतिबन्धित रहेगा तथा प्रचार प्रसार हेतु परमिशन लेने के उपरान्त ही प्रचार-प्रसार किया जा सकता है। बैनर पोस्टर पर प्रकाशक एवं मुद्रक का नाम अवश्य रहेगा। सभा, जुलूस बिना परमिशन के नहीं चलेंगे। मतदान समाप्ति के समय से 48 घंटे पूर्व ही चुनाव प्रचार प्रसार बंद होगा। अर्थात 27 की की सायं 6ः00 बजे चुनाव प्रचार प्रसाद बंद हो जायेगा। उन्होंने कहा कि आजकल सूचना तंत्र बहुत ही मजबूत है अतः किसी को किसी प्रकार का प्रलोभन शराब, पैसा, बांटने की कोशिश ना करेंगे अन्यथा पकड़े जाने पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग ने हर पद के लिए खर्च की सीमा निर्धारित किया है जिसमें सदस्य ग्राम पंचायत के लिए अधिकतम ₹10000, ग्राम प्रधान पद के लिए अधिकतम ₹75000, क्षेत्र पंचायत सदस्य (बीडीसी) अधिकतम ₹75000 तथा सदस्य जिला पंचायत के लिए अधिकतम ₹150000 तक खर्च कर सकता है। चुनाव में रंगारंग कार्यक्रम, बिरहा, नौटंकी, नाच गाना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। उन्होने सभी थानाध्यक्षों को निर्देशित किया कि इस तरह का कार्य करने वाले पर तत्काल कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत किया जाय। उन्होने कहा कि नामांकन स्थल पर 200 मीटर की परिधि में कोई भी जुलूस, वाहन, समूह, अंदर प्रवेश नहीं करेंगे मास्क, सोशलडिस्टेन्सिंग का प्रयोग एवं समय का ध्यान रखेंगे पुलिस अधीक्षक डा0 ओमप्रकास सिंह ने कहा कि जनपद में 144-धारा लागू है इस हेतु बिना अनुमति के न तो कोई मीटिग करेगे न ही कोई भी व्यक्तिगंत, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, आयोजन करेगे। उन्होने कहा कि किसी भी दशा में चुनाव के दौरान किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का दावत, शराब, पैसा या किसी भी प्रकार का प्रलोभन नही देगेे। जिस परिसर या मकान में इस तरह की गयतिविधिया पायी जायेगी तो सम्बन्धित के विरूद्ध सुसंगत धाराओ के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, क्षेत्राधिकारी कासिमाबाद, थानाध्यक्ष, खण्ड विकास अधिकारी कासिमाबाद, उपस्थित रहे।

संबंधित समाचार

Post navigation

Previous: 01 कुन्तल 10 किग्रा गोवंश मांस के साथ 05 अभियुक्त गिरफ्तार
Next: शहीद जवानों को कैंडिल जला कर दी गई श्रद्धांजलि

हो सकता है आप चूक गए हों

CSF-Logo-500x280

व्यापारी संवाद कार्यक्रम में जीएसटी के नए प्रावधानों और समस्याओं पर हुई चर्चा

ब्यूरो 23-07-2026
CSF-Logo-500x280

निपुण भारत मिशन की सफलता के लिए नैतिक शिक्षा, स्मार्ट क्लास और नियमित मूल्यांकन पर जोर

ब्यूरो 23-07-2026
15c39da7-634b-4f39-8fd1-53045a42107c

125 स्कूलों के बीच एस.एस. देव पब्लिक स्कूल ने जीता रजत पदक

ब्यूरो 23-07-2026
26ad5e22-d7d6-4b79-a629-325b3cfe8430

दीक्षोत्सव से पूर्व हिंदू पीजी कॉलेज में पुस्तक समीक्षा प्रतियोगिता सम्पन्न

ब्यूरो 22-07-2026
Copyright © All rights reserved. | MoreNews by AF themes.