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निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम घोषित

ब्यूरो 09-11-2022

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गाजीपुर (09 नवम्बर, 2022)। अर्हता तिथि 01.01.2023 के आधार पर विधान सभा निर्वाचक नामावलियों का विेशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण मतदाता पंजीकरण कार्यक्रम का शुभारम्भ अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व/उप जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता मे राजकीय महिला पी.जी. कालेज गाजीपुर मे मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं द्धीप प्रज्वलित कर किया गया।

कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि ने विस्तार से अपने सम्बोधन मे बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अर्हता तिथि 01-01-2023 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रवार फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम घोषित किया गया है, जिसके अनुसार समस्त मतदान केन्द्रों पर मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन 09 नवम्बर, 2022 को किया जायेगा। 09 नवम्बर, 2022 से 08 दिसम्बर, 2022 तक दावे / आपत्तियां प्राप्त की जायेगी। आयोग द्वारा उक्त अवधि में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के बूथ लेवल एजेण्टों के साथ पदाभिहित स्थानों पर दावे/ आपत्तियां प्राप्त करने हेतु कुल 04 विशेष अभियान की तिथि नियत कीे गयी है, जिसमें दिनांक 12 नवम्बर, 2022 (शनिवार), दिनांक 20 नवम्बर , 2022 (रविवार) दिनांक 26 नवम्बर, 2022 (शनिवार) तथा दिनांक 04 दिसम्बर, 2022 (रविवार) निर्धारित की गयी है। दावे एवं आपत्तियों के निस्तारण 26 दिसम्बर 2022 तक एवं फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का अंन्तिम प्रकाशन 05 जनवरी 2023 है।

निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण हेतु 01 जनवरी अर्हता तिथि के आधार पर निर्वाचक नामावली में मतदाताओं के नाम सम्मिलित किये जाने की व्यवस्था नियत की गयी थी जिसे अब आयोग द्वारा परिवर्तित करते हुये वर्ष में चार अर्हता तिथियां नियत की गयी है। अतः घर-घर सर्वे के दौरान यदि कोई मतदाता 01 जनवरी की अर्हता तिथि के अतिरिक्त 01 अप्रैल , 01 जुलाई एवं 01 अक्टूबर को अर्ह हो रहे है तो उन सभी अर्ह मतदाताओं से फार्म -6 प्राप्त कर लिया जायेगा और यथासमय उनके नाम मतदाता सूची में शामिल किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। उन्होने बताया कि आयोग द्वारा वर्तमान में प्रचलित फार्मों को दिनांक 01 अगस्त, 2022 से संशोधित कर दिया गया है । अतः इस पुनरीक्षण में संशोधित फार्म -6 , 6 ए , 6 बी , 7 एवं 8 प्रयोग में लाये जायेंगे। आयोग के नवीनतम् दिशा निर्देश के अनुसार संशोधित फार्म-6 नया नाम सम्मिलित कराने के लिये, फार्म -6 ए प्रवासी मतदाताओं के लिये , फार्म-6बी मतदाता सूची में सम्मिलित मतदाताओं के आधार नम्बर एकत्रीकरण हेतु, फार्म-7 किसी प्रविष्टि के अपमार्जन हेतु तथा फार्म-8 किसी प्रविष्टि को शुद्ध कराने, डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र बनवाने, स्थान परिवर्तन हेतु प्रयोग में लाया जायेगा ।
इस अवसर पर जिला विद्यालय निरीक्षक, प्र0प्रधानाचार्य सारिका सिंह राजकीय महिला पी0जी0 कालेज, उपजिलाधिकारी सदर, एवं अन्य अधिकारियो के अतिरिक्त भारी संख्या मे छात्राए उपस्थित थी।

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