Skip to content
City Super Fast News

City Super Fast News

Your Voice…

Primary Menu

राजनैतिक पार्टियों के पदाधिकारियों संग बैठक कर डीएम ने आर्दश आचार संहिता की दी विस्तृत जानकारी

ब्यूरो 12-04-2023

हमारे पोस्ट को करें:

  • Share on X (Opens in new window) X
  • Share on Facebook (Opens in new window) Facebook
  • Share on LinkedIn (Opens in new window) LinkedIn
  • Share on Tumblr (Opens in new window) Tumblr
  • Share on Pinterest (Opens in new window) Pinterest
  • Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp
IMG-20230412-WA0035

गाजीपुर 12 अप्रैल, 2023 (सू0वि0)। नगर निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 को निष्पक्ष, पारदर्शी व शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी आर्यका अखौरी की अध्यक्षता में रायफल क्लब सभागार में समस्त राजैनतिक पार्टियो के पदाधिकारियों के साथ बैठक आहूत कर निर्वाचन प्रक्रिया, आर्दश आचार संहिता आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी।

बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया को शान्तिपूर्ण निष्पक्ष व पारदर्शी ढंग से सम्पन्न कराये जाने में सभी राजनैतिक दलो के पदाधिकारियेां सदस्यो का विश्वास व सहयोग हमारे लिये अमूल्य है। उन्होने कहा कि सभी के सहयोग से निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशो का पालन कराते हुये जनपद में शान्तिपूर्ण ढंग से चुनाव सम्पन्न कराया जायेगा। उपस्थित राजनैतिक दलो के पदाधिकारियों को जानकारी देते हुये नाम निर्देशन के बारे में बताया गया कि दिनांक 11 अप्रैल 2023 से 17 अप्रैल 2023 तक पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 03 बजे तक नाम निर्देशन पत्रो का क्रय व जमा करने का अन्तिम दिनांक निर्धारित है। इसी प्रकार नामांकन पत्रो की संवीक्षा 18 अप्रैल 2023 तक, नाम वापसी दिनांक  20 अप्रैल 2023, चुवाव चिन्ह आवंटन दिनांक 21 अप्रैल 2023, मतदान दिनांक 04 मई 2023 को पूर्वान्ह 07.00 बजे से अपरान्ह 06.00 बजे तक, मतगणना दिनांक 13 मई 2023 को पूर्वान्ह 8.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक। आर्दश आचार संहिता के सम्बन्ध में जानकारी देते हुये बताया गया कि स्वंतत्र एवं निष्पक्ष रूप से चुनाव सम्पन्न कराने के लिये आर्दश आचार संहिता प्रभावी रूप से लागू कर दी गयी है। उन्होने कहा कि आर्दश आचार संहित का उल्लघन करने वालो पर सुसंगत अधिनियों में तहत दण्डनीय अपराध मानते हुये कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
आर्दश आचार संहिता के बारे में जानकारी देते हुये उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कोई भी राजनैतिक दल/उम्मीदवार/उनके प्रतिनिधि निर्वाचन के दौरान ऐसा कोई कार्य लिखकर बोलकर अथवा किसी प्रतीक के माध्यम से नही करेगे जिससे किसी धर्म, सम्प्रदाय जाति या सामाजिक वर्ग एवं राजनीतिक दल/उम्मीदवार/राजनीतिक कार्यकर्ता की भावना आहत हो या उससे विभिन्न वर्गाे, दलो/व्यक्तियो के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो। मत प्राप्त करने के लिये किसी जातीय, सम्प्रदायिक और धार्मिक भावना का परोक्ष, अपरोक्ष रूप से सहारा नही लिया जायेगा। पूजा स्थलोे यथा मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर व गुरूद्वारा आदि का उपयोग निर्वाचन में प्रचार हेतु तथा निर्वाचन सम्बन्धी अन्य कार्याे हेतु नही किया जायेगा। सभी राजनैतिक दल/उम्मीदवार किसी चुनावी सभा में गड़बड़ी करना या करवाना मतदाताओं को रिश्वत देना, डरा धमकाकर, आतंकित करके अपने पक्ष में मतदान के लिये प्रभावित करना, चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार का मादक द्रव्य बाटना आदि कार्य नही किया जायेगा। कही पर ऐसा पाये जाने पर आचार संहिता उल्लघन मानते हुये कड़ी कार्यवाही की जायेगी। चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी अन्य राजनैतिक दल/उम्मीदवार या उसके समर्थक का पुतला लेकर चलने, सार्वजनिक स्थानों पर जलाने अथवा इस प्रकार अन्य कृत्य व प्रदर्शन/समर्थन किसी के द्वारा नही किया जायेगा। राजनैतिक दल/उम्मीदवार के द्वारा राज्य निर्वाचन आयेाग के द्वारा निर्धारित व्यय सीमा से अधिक व्यय नही किया जायेगा। चुनाव प्रचार हेतु किसी व्यक्ति की भूमि/भवन/अहाते/दीवार का उपयोग, झण्डा लगाने/झण्डिया टांगने/बैनर लगाने जैसे कार्य उस व्यक्ति की अनुमति के बिना नही किया जायेगा और नही अपने चुनाव कार्यकर्ताओं/एजेंट को ऐसा करने देंगे। किसी भी शासकीय सार्वजनिक सम्पत्ति, स्थल, भवन, परिसर में विज्ञापन, वाल राइटिंग, किसी राजनैतिक दल/उम्मीदवार के द्वारा नही किया जायेगा। कट आउट/होर्डिग बैनर आदि भी सरकार भवनों/सम्पत्तियों पर नही लगाया जायेगा और न किसी प्रकार से गंदा करेंगे। चुनाव प्रचार हेतु वाहनो के प्रयोग के लिये तथा वाहन पर झण्डा लगाने के लिये जिला प्रशासन/सम्बन्धित रिटर्निंग आफिसर से अनुमति प्राप्त करनी होगी, चुनाव प्रचार हेतु लाउडस्पीकर, सांउड का प्रयोग पूर्वानुमति लेकर ही करेगे और इनका प्रयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक प्रतिबन्धित रहेगा। यह भी बताया गया कि टी0वी0 चौनल/केबिल नेटवर्क/वीडियो वाहन अथवा रेडियो से किसी भी प्रकार का विज्ञापन/प्रचार जिला प्रशासन की अनुमति के पश्चात ही कर सकेंगे। किसी व्यक्ति द्वारा राजनैतिक दलो, प्रत्याशियों के अनुमति के बिना उसके पक्ष में निर्वाचन विज्ञापन का प्रसार सामाग्री प्रकाशित नही करायी जायेगी यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करते हुये पाया जाता है तो दण्डनीय अपराध मानते हुये कार्यवाही की जायेगी। जन सभा, रैली, जुलूस का आयोजन जिला प्रशासन की अनुमति लेकर ही करेंगे। किसी अन्य राजनैतिक दल के उम्मीदवार के समर्थन मे आयोजित सभाओं व जुलूसो आदि में किसी भी प्रकार से बाधा या विघ्न उत्पन्न नही करेंगे। मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने/वापस ले जाने के लिये किसी भी राजनैतिक दल/उम्मीदवार/एजेंट के द्वारा उपलब्ध नही कराया जायेगा। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वि0/रा0, के अलावा सभी राजनैतिक दलो के पदाधिकारी अमेरिका सिंह यादव राज्य कार्यकारणी सदस्य भा.क.पा, निजामुद्दीन खॉ उपाध्यक्ष सपा, रविकान्त काग्रेस, राजन प्रजापति जिला कार्यालय मंत्री भाजपा, सुभास उर्फ सिपाही बहुजन समाज पार्टी, दयाशंकर पाण्डेय भाजपा, सुरेश बिन्द भाजपा एवं प्रतिनिधि उपस्थित रहें।

संबंधित समाचार

Post navigation

Previous: दूसरे दिन भी नामांकन पत्रों की खरीद के लिए लगी रही भीड़
Next: जिला निर्वाचन अधिकारी ने नामाकंन स्थल का किया स्थलीय निरीक्षण

हो सकता है आप चूक गए हों

8063adb5-9185-4f73-a072-c4f9de9aa444

सम्पूर्ण समाधान दिवस में 576 शिकायतें प्राप्त, 58 का मौके पर निस्तारण

ब्यूरो 06-06-2026
CSF-Logo-500x280

माटीकला कारीगरों को निःशुल्क मिलेगा विद्युत चाक, 15 जून तक आवेदन

ब्यूरो 06-06-2026
CSF-Logo-500x280

स्थायी लोक अदालत में सदस्य पद हेतु आवेदन आमंत्रित

ब्यूरो 06-06-2026
220cc083-b67d-4913-a5d1-92e41a9f883e

विश्व पर्यावरण दिवस पर एनसीसी कैडेटों ने जगाई हरित चेतना, वृक्षारोपण कर दिया संरक्षण का संदेश

ब्यूरो 05-06-2026
Copyright © All rights reserved. | MoreNews by AF themes.