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माह जुलाई में खाद्यान्न का होगा निःशुल्क वितरण

ब्यूरो 10-07-2023

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गाजीपुर 10 जुलाई, 2023 (सू0वि0)। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 योजना के अन्तर्गत माह जुलाई, 2023 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न (गेहूॅ एवं चावल) का निःशुल्क वितरण माह जुलाई, 2023 में 11.07.2023 से 22.07.2023 के मध्य निःशुल्क वितरण कराया जायेगा।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 योजना के अन्तर्गत वितरण हेतु आवंटित गेहॅू तथा चावल का अन्त्योदय राशन कार्डो पर 14 किग्रा0 गेहूॅ तथा 21 किग्रा0 चावल (35 किग्रा0 खाद्यान्न) प्रति कार्ड एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्डो से सम्बद्ध यूनिटों पर 02 किग्रा0 गेहूॅ व 03 किग्रा0 चावल ( 05 किग्रा0 खाद्यान्न) प्रति यूनिट के आधार पर निःशुल्क वितरण किया जाना है। अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को दिनांक 01.01.2023 से आगामी एक वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरित कराए जाने में आने वाले सम्पूर्ण व्ययभार का वहन भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। ई-पॉस मषीन से निकलने वाली वितरण पर्चियों पर गेहूॅ, चावल तथा चयनित जनपदों में बाजरा निःशुल्क होना स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जायेगा तथा ई-पास मशीनों के माध्यम से वितरण के समय उपभोक्ता/लाभार्थी को मिलने वाली प्रिंट रसीद में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लोगो प्रिंट करने की कार्यवाही जनपद में कार्यरत सिस्टम इन्टीग्रेटर्स द्वारा सुनिश्चित कराया जायगा।
जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक उचित दर दुकान पर खाद्यान्न के भौतिक सत्यापन हेतु नोडल अधिकारी नामित किया गया है, जिनका दायित्य है कि वितरण के पूर्व खाद्यान्न का भौतिक सत्यापन कर ले तथा आख्या सम्बन्धित उपजिलाधिकारी के कार्यालय में प्रेषित करे। राशनकार्ड धारकों को पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी अर्थात यदि किसी कार्डधारक को अपनी राशन की दुकान से खाद्यान्न प्राप्त करने मे असुविधा हो तो वह पोर्टिबिलीटी के माध्यम से किसी अन्य उचित दर दुकान से प्राप्त कर सकता है।
उक्त योजनान्तर्गत वितरण की अन्तिम तिथि दिनाक 22.07.2023 ही नियत होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न न प्राप्त कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु 22.07.2023 को मोबाईल ओ0टी0पी0 बेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जायेगा। एत्तद्वारा जनपद गाजीपुर के समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता हैं कि उपर्युक्तानुसार कार्डधारकों में प्रातः 06ः00 बजे से रात्रि 09ः00 बजे तक वितरण करना सुनिश्चित करें।

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