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एल्कोहालिक बेवरेजेज प्रतिष्ठानों के लाइसेन्स का ससमय नवीनीकरण किया जाना आवश्यक

ब्यूरो 04-09-2023

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गाजीपुर 04 सितम्बर, 2023 (सू0वि0)। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ0प्र0, लखनऊ के आदेश 07.08.2023 के द्वारा अवगत कराया गया है कि मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में 02.02.2022 को सम्पन्न राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 एवं तत्सम्बन्धी नियमावली 2011 एवं समस्त अन्य विनियमावली व खाद्य सुरक्षा एवं मानक (एल्कोहालिक बेवरेजेज) विनियम 2018 को उ०प्र० राज्य में प्रवृत्त किये जाने के सम्बन्ध निर्णय लिया गया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा निर्देशित किया गया है कि एल्कोहालिक बेवरेजेज प्रतिष्ठानों के लाइसेन्स/पंजीकरण का ससमय नवीनीकरण किया जाना आवश्यक है, जिससे प्रदेश में कार्यरत खाद्य कारोबारकर्ताओं की संख्या में कमी प्रदर्शित न हो। इसी प्रकार खाद्य रसद एवं आपूर्ति विभाग की दुकानों (उचित मूल्य की दुकान) एवं भण्डार गृहों के लिए भी उक्त वर्णित खाद्य लाइसेन्स/पंजीकरण प्राप्त करना अनिवार्य है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा जनपद के आबकारी विभाग, खाद्य रसद एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को एल्कोहालिक बेवरेजेज प्रतिष्ठानों एवं खाद्य रसद एवं आपूर्ति विभाग की दुकानों (उचित मूल्य की दुकानों) का खाद्य लाइसेन्स/पंजीकरण को ससमय लाइसेन्स/पंजीकरण से आच्छादित किये जाने तथा बिना वैध खाद्य लाइसेन्स/पंजीकरण प्राप्त किये प्रतिष्ठानों को स्टॉक (एल्कोहालिक बेवरेजेज) की आपूर्ति न किये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किये जाने के निर्देश जिलाधिकारी को दिये गये हैं। उपरोक्त के क्रम में अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) की अध्यक्षता में 18.08.2023 को समय 03ः00 बजे स्थान राइफल क्लब के सभागार में आयोजित कर-करेत्तर की बैठक में जिला आबकारी अधिकारी को आबकारी विभाग से सम्बन्धित एल्कोहालिक बेवरेजेज से सम्बन्धित थोक विक्रेता/फुटकर विक्रेता हेतु खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत खाद्य लाइसेन्स/पंजीकरण उनके स्तर से कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

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