Skip to content
City Super Fast News

City Super Fast News

Your Voice…

Primary Menu

एफ०पी०ओ० को प्रदेश में स्थापित सी०बी०जी० प्लान्ट फसल अवशेष उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देश जारी

ब्यूरो 20-11-2024

हमारे पोस्ट को करें:

  • Share on X (Opens in new window) X
  • Share on Facebook (Opens in new window) Facebook
  • Share on LinkedIn (Opens in new window) LinkedIn
  • Share on Tumblr (Opens in new window) Tumblr
  • Share on Pinterest (Opens in new window) Pinterest
  • Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp
CSF Logo

गाजीपुर।  उप कृषि निदेशक ने बताया है कि कृषि निदेशालय लखनऊ द्वारा समस्त एफ०पी०ओ० को वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रदेश में स्थापित सी०बी०जी० प्लान्ट तथा अन्य बायो मॉस आधारित सम्बन्धित इकाईयों को फसल अवशेष उपलब्ध कराये जाने हेतु इन – सीटू एवं एस०एम०ए०एम० योजनान्तर्गत एफ०पी०ओ० एवं एफ०पी०ओ० के सदस्य कृषकों को एग्रीग्रेटर के रूप में अनुदान पर कृषि यंत्र चयन हेतु निम्नवत् निर्देश प्राप्त हुये है। चयनित एग्रीग्रेटर (एफ०पी०ओ०) को कस्टम हायरिंग सेन्टर के माध्यम से 30 लाख परियोजना लागत में 24 लाख अनुदान उपलब्ध कराया जाएगें इसके अतिरिक्त शेष धनराशि एफ०पी०ओ० (एग्रीग्रेटर) को स्वयं वहन करना पड़ेगा। परियोजना में 60 हार्स पावर या इससे अधिक का ट्रैक्टर, बेलिंग मशीन, स्ट्रा रैक, क्राप रीपर क्रय करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त चयनित एफ०पी०ओ० के दो सदस्यों को 10 लाख परियोजना का ट्रैक्टर ट्राली क्रय करना होगा जिसपर 4 लाख अनुदान देय होगा।

जिसमें कृषक उत्पादक संगठन (एफ०पी०ओ०) के चयन में एफ०पी०ओ० का वार्षिक टर्न ओवर रू0 10.00 लाख होना अनिवार्य है। अधिकाधिक वार्षिक टर्न ओवर वाले एफ०पी०ओ० को वरीयता दी जाय, एफ०पी०ओ० के शेयर होल्डर की संख्या 100 अनिवार्य है। अधिकाधिक शेयर होल्डर कृषक की संख्या वाले एफ०पी०ओ० को वरीयता दी जाय, एफ०पी०ओ० द्वारा नियमित रूप से दाखिल वार्षिक रूप से रिर्टन से अभिलेखीय पुष्टि की जाये, एफ०पी०ओ० भारत सरकार/कम्पनी रजिस्ट्रार के यहॉ से प्रतिबन्धित न किया गया हों, किसी प्रकार की अनियमितता सम्बन्धी कोई वाद न्यायालय में लम्बित न हो, कस्टम हायरिंग सेंन्टर की स्थापना हेतु कृषक उत्पादक संघ (एफ0पी0ओ0) का upfposhakti.com पोर्टल पर पंजीकरण अवश्य हो एवं सक्रिय होना चाहिए, कृषक उत्पादक संघ (एफ०पी०ओ०) का अनुसूचित जाति श्रेणी में पंजीकरण करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि कुल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से कम से कम 50 प्रतिशत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अनुसूचित जाति के हों, एफ०पी०ओ० का सोसाइटी एक्ट / कम्पनी एक्ट में पंजीकरण एवं कम से कम 1 वर्ष पूर्व का होना अनिवार्य है एवं लाभ अर्जित कर रहा हों। सोसाइटी एक्ट / कम्पनी एक्ट में अधिकाधिक समय से पंजीकृत एफ०पी०ओ० को वरीयता दी जाय। एफ०पी०ओ० द्वारा पूर्व में कृषि विभाग की योजनाओं (फार्म मशीनरी बैंक/कस्टम हायरिंग सेन्टर/एग्रीग्रेटर/हाई टेक हब् फार कस्टम हायरिंग) में अनुदान का लाभ प्राप्त न किया हों। लाभार्थी को चयन की तिथि से 45 दिवस तक में कृषि यन्त्र क्रय कर बिल सम्बन्धित उप कृषि निदेशक कार्यालय में उपलब्ध में कराना होगा। अन्यथा की स्थिति में उसका चयन निरस्त कर दिया जायेगा। सी०बी०जी० प्लान्ट/बायो मॉस यूनिट से पराली एकत्र एवं क्रय करने का एम0ओ0यू0 होने पर ही लाभार्थी एफ०पी०ओ० चयन हेतु पात्र होगा। उपरोक्त दिशा निर्देश के अन्तर्गत आने वाले समस्त एफ०पी०ओ० कृषि भवन गाजीपुर में अपना आवेदन दिनांक 25.11.2024 तक अवश्य उपलब्ध करा दें। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय से सम्पर्क कर सकते है।

संबंधित समाचार

Post navigation

Previous: प्लेसमेंट डे में विभिन्न कंपनियां करेंगी प्रतिभाग
Next: मछुआ दुर्घटना बीमा हेतु शिविर का होगा अयोजन

हो सकता है आप चूक गए हों

20f467aa-057e-4b12-af3d-2c092d5e0abb

अतिरिक्त प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत सीएचसी मुहम्मदाबाद में 127 गर्भवती महिलाओं की हुई स्वास्थ्य जांच

ब्यूरो 24-07-2026
CSF-Logo-500x280

व्यापारी संवाद कार्यक्रम में जीएसटी के नए प्रावधानों और समस्याओं पर हुई चर्चा

ब्यूरो 23-07-2026
CSF-Logo-500x280

निपुण भारत मिशन की सफलता के लिए नैतिक शिक्षा, स्मार्ट क्लास और नियमित मूल्यांकन पर जोर

ब्यूरो 23-07-2026
15c39da7-634b-4f39-8fd1-53045a42107c

125 स्कूलों के बीच एस.एस. देव पब्लिक स्कूल ने जीता रजत पदक

ब्यूरो 23-07-2026
Copyright © All rights reserved. | MoreNews by AF themes.