गाजीपुर। जिला समाज कल्याण अधिकारी राम नगीना यादव द्वारा जनपद के सभी छात्र/छात्राओं एवं संस्थानों के संस्थाध्यक्ष को सूचित किया है कि पूर्वदशम (कक्षा 9- 10) एवं दशमोत्तर (कक्षा 11- 12 एवं अन्य उच्च शिक्षण संस्थान) छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में भी छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अपने नाम से निर्गत आय प्रमाण पत्र का प्रयोग किया गया है, जो नियमानुसार नहीं है। ऐसे आवेदन पत्र जिनमें छात्रों ने अपने नाम से निर्गत आय प्रमाण- पत्र का प्रयोग किया है, उन आवेदन पत्रों को निरस्त किया जायेगा। ऐसे छात्रों को समय -सारिणी में छात्रों के स्तर से करेक्शन की अवधि में माता/पिता/अभिभावक अथवा पति (जैसा भी लागू हो) के नाम से निर्गत आय प्रमाण पत्र के संशोधन का अवसर प्रदान किया जायेगा(05 फरवरी से 10 फरवरी तक)। ऐसे सभी छात्र/छात्रायें अपने अभिभावक के नाम से आय प्रमाण पत्र संशोधन की तिथि से पूर्व जारी करा लें, जिससे संशोधन की अवधि में उनके द्वारा सही आय प्रमाण पत्र का प्रयोग किया जा सके।