गाजीपुर। पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी कर दहेज हत्या के मुकदमें के प्रत्येक अभियुक्तगण को 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000 रुपये अर्थदण्ड की मा0 न्यायालय द्वारा सजा दिलाई गयी।
दिनांक 13 फरवरी 2025 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना सादात जनपद गाजीपुर, पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 38/2019 धारा 498A,304B भादवि व ¾ डीपी एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में:
अभियुक्तगण 01. बुधनी देवी पत्नी राजेश राजभर 02. अभिषेक राजभर पुत्र राजेश राजभर नि0गण ग्राम करमदेपुर पो0 मउधीया थाना सादात जनपद गाजीपुर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्तगण प्रत्येक को धारा 498ए/34 में प्रत्येक को 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000/- रु0 अर्थदण्ड, धारा 304बी/34 भादवि में प्रत्येक को 07 वर्ष का सश्रम कारावास व ¾ दहेज प्रति0 अधि0 में प्रत्येक को 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000/- अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।