गाजीपुर। जिला समाज कल्याण अधिकारी राम नगीना यादव ने जनपद गाजीपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत गरीब परिवारों की पुत्रियों के विवाह हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 788 जोड़ों का विवाह कराने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत प्रत्येक जोड़े के विवाह पर कुल 1,00,000 रुपये खर्च किए जाएंगे, जिसमें 60,000 रुपये कन्या के खाते में जमा होंगे, 25,000 रुपये वैवाहिक उपहार सामग्री पर और 15,000 रुपये कार्यक्रम आयोजन के लिए रखे गए हैं। योजना की पात्रता में कन्या या उसके अभिभावक का निर्धन, निराश्रित या जरूरतमंद होना आवश्यक है, साथ ही आवेदक परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। विवाह की तिथि को कन्या की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी अनिवार्य है।
आयु पुष्टि के लिए स्कूल रिकार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड या आधार कार्ड मान्य होंगे। इसके अलावा, कन्या अविवाहित, विधवा, परित्यक्ता या तलाकशुदा हो सकती है, जिसे वैध दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र देना होगा। निराश्रित कन्याओं, विधवा महिला की पुत्री और दिव्यांगजन की कन्याओं को योजना में प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदन करने के लिए कन्या को विवाह तिथि से कम से कम एक सप्ताह पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदक अपनी जानकारी की शुद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं लेगा। आवेदन केवल मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की आधिकारिक वेबसाइट cmsvy.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे, अन्य माध्यमों से आवेदन स्वीकार नहीं होगा। इस योजना से जिले के गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सहायता मिलने की उम्मीद है।