गाजीपुर। उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत गाजीपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के चलते भुड़कुड़ा थाना क्षेत्र से जुड़े एक गंभीर मामले में न्यायालय ने दोषी को कठोर सजा सुनाई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, थाना भुड़कुड़ा जनपद गाजीपुर में पंजीकृत मु.अ.सं. 105/2022 अंतर्गत धारा 363, 366, 376, 504, 506 भादवि एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट में नामजद अभियुक्त मोहम्मद सैफ पुत्र मोहम्मद जमालुद्दीन, निवासी ग्राम दर्जिमाना मोहल्ला कटरा कुण्डीगढ़ थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ को दोषी पाया गया।न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा 5/6 के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹25,000 के जुर्माने, धारा 363 भादवि के अंतर्गत 5 वर्ष का कारावास व ₹5,000 का जुर्माना, तथा धारा 366 भादवि के तहत 7 वर्ष का कारावास व ₹10,000 के जुर्माने की सजा सुनाई। यह सजा अभियोजन विभाग की सशक्त एवं सतत पैरवी के चलते संभव हो सकी। गाजीपुर पुलिस प्रशासन द्वारा इसे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। पुलिस विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस प्रकार के मामलों में त्वरित न्याय दिलाने हेतु कार्रवाई जारी रहेगी।