गाजीपुर| राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 योजना के अंतर्गत माह अक्टूबर 2025 में आवंटित खाद्यान्न (गेहूँ एवं फोर्टीफाइड चावल) का वितरण 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2025 के मध्य कराया जाएगा।जिला पूर्ति अधिकारी अनंत प्रताप सिंह ने बताया कि योजना के अंतर्गत अन्त्योदय राशन कार्डधारकों को 14 किलोग्राम गेहूँ एवं 21 किलोग्राम फोर्टीफाइड चावल निःशुल्क वितरित किया जाएगा। वहीं, पात्र गृहस्थी राशन कार्ड से सम्बद्ध प्रत्येक यूनिट पर 2 किलोग्राम गेहूँ और 3 किलोग्राम फोर्टीफाइड चावल (कुल 5 किलोग्राम खाद्यान्न) निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि ई-पॉस मशीन से निकलने वाली पर्चियों पर गेहूँ एवं फोर्टीफाइड चावल का मूल्य शून्य प्रदर्शित होगा। अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी दोनों श्रेणियों के लाभार्थियों को 01 जनवरी 2024 से आगामी पाँच वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण का सम्पूर्ण व्ययभार भारत सरकार वहन करेगी।
जिला पूर्ति अधिकारी ने यह भी बताया कि कोई भी राशनकार्डधारक पोर्टेबिलिटी सुविधा के अंतर्गत किसी भी एैच्छिक दुकान से खाद्यान्न प्राप्त कर सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वितरण की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई है। जिन उपभोक्ताओं का आधार प्रमाणीकरण संभव नहीं हो सकेगा, उन्हें उसी दिन मोबाइल ओटीपी वेरीफिकेशन के माध्यम से निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा।.अधिकारी ने जनपद के समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि वितरण कार्य प्रातः 8:00 बजे से 12:00 बजे तक एवं दोपहर 2:00 बजे से सायं 6:00 बजे तक निर्धारित समय पर सुनिश्चित किया जाए।