गाजीपुर। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा संचालित ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अंतर्गत प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप पॉक्सो एक्ट से जुड़े एक मामले में आरोपी को न्यायालय से सजा दिलाई गई। मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन पक्ष की लगातार पैरवी के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए कठोर कारावास और अर्थदंड से दंडित किया।
मामला थाना खानपुर में वर्ष 2018 में दर्ज मुकदमा संख्या 106/2018 से संबंधित है, जिसमें धारा 363, 366, 376, 506 भादवि तथा 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों एवं अभियोजन पक्ष की प्रभावी दलीलों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी गौतम पुत्र हरिलाल निवासी ग्राम खानपुर, थाना खानपुर को दोषसिद्ध पाया। माननीय न्यायालय ने दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 40 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड जमा न करने की स्थिति में एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने का भी आदेश दिया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि महिला एवं बाल अपराधों में दोषियों को सजा दिलाने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत लगातार प्रभावी पैरवी की जा रही है, जिससे अपराधियों के खिलाफ त्वरित और प्रभावी न्याय सुनिश्चित हो सके।