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कैशलेस चिकित्सा योजना में पंजीकरण कराने की अपील, आयकर संबंधी निर्देश भी जारी

ब्यूरो 30-07-2026

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गाजीपुर। वरिष्ठ कोषाधिकारी मंगलेश सिंह पालीवाल ने जनपद कोषागार से पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले सभी पूर्णतः सरकारी पेंशनभोगियों से पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना में शीघ्र पंजीकरण कराने की अपील की है।उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत लाभार्थी राज्य सरकार के निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल पर ट्रेजरी कोड 3000 एवं डीडीओ कोड 4276 के माध्यम से अपना पीपीओ नंबर और आवश्यक विवरण दर्ज कर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण के बाद उसकी हार्ड कॉपी प्रत्येक कार्यदिवस सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक कोषागार कार्यालय स्थित पेंशनर्स हेल्प डेस्क पर जमा करनी होगी।

इसके साथ ही आयकर अधिनियम, 1961 की धारा-192 के तहत ऐसे पेंशनभोगियों, जिन्हें प्रतिमाह 1.05 लाख रुपये से अधिक पेंशन प्राप्त हो रही है, उन्हें अपनी आयकर देयता के अनुसार मासिक पेंशन से नियमित कर कटौती सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। आयकर के दायरे में आने वाले सभी पेंशनभोगियों को वित्तीय वर्ष 2026-27 का आयकर विवरण 11 से 25 फरवरी 2027 के बीच पैन कार्ड और बैंक पासबुक की प्रति के साथ कोषागार कार्यालय में जमा करना होगा। निर्धारित अवधि में विवरण जमा न करने पर फरवरी 2027 से पेंशन भुगतान बाधित किया जा सकता है। वरिष्ठ कोषाधिकारी ने पेंशनभोगियों को फर्जी फोन कॉल, मैसेज और ऑनलाइन ठगी से भी सावधान रहने की सलाह दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोषागार किसी भी पेंशनभोगी से फोन या संदेश के माध्यम से बैंक खाता, पैन, आधार अथवा अन्य व्यक्तिगत जानकारी नहीं मांगता है। ऐसे किसी भी कॉल, लिंक या संदेश पर भरोसा न करें और अपनी गोपनीय जानकारी साझा करने से बचें। उन्होंने बताया कि पेंशनभोगी वित्त विभाग के पोर्टल पर लॉगिन कर अपना पेंशन भुगतान विवरण डाउनलोड कर आयकर विवरण तैयार कर सकते हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि प्रथम एवं पुनरीक्षित पेंशन भुगतान के मामलों में केवल राशिकरण (कम्यूटेशन) और उपादान (ग्रेच्युटी) की राशि पूर्णतः आयकर मुक्त रहेगी।

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