गाजीपुर। कोषागार गाजीपुर से पेंशन प्राप्त करने वाले सभी पेंशनभोगियों को आयकर विभाग के नियमों के अनुसार अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से अनिवार्य रूप से लिंक कराने के निर्देश दिए गए हैं। कोषागार प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि समय रहते यह प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर आयकर नियमों के तहत अधिक दर से कर कटौती की जा सकती है।
कोषागार की ओर से जारी सूचना के अनुसार पेंशनभोगी आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर स्वयं लॉगिन कर अथवा किसी भी जनसेवा केंद्र (सीएससी) या टीआरपी सेंटर के माध्यम से पैन और आधार को लिंक करा सकते हैं। यदि पैन आधार से लिंक नहीं होगा और संबंधित पेंशनभोगी पर आयकर देय होगा, तो आयकर विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार देय कर का दोगुना अथवा 20 प्रतिशत की दर से कर कटौती की जा सकती है। इसके अतिरिक्त आयकर अधिनियम, 1961 की धारा-192 तथा महालेखाकार उत्तर प्रदेश की ऑडिट आपत्तियों के अनुपालन में ऐसे पेंशनभोगी, जिन्हें प्रतिमाह 1.05 लाख रुपये से अधिक पेंशन प्राप्त हो रही है, उन्हें अपनी देय आयकर राशि की नियमित रूप से मासिक पेंशन से कटौती सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। कोषागार प्रशासन ने सभी पेंशनभोगियों से समय रहते आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने की अपील की है, ताकि भविष्य में अनावश्यक कर कटौती या अन्य असुविधा से बचा जा सके।