गाजीपुर। श्रावण मास के दौरान कांवड़ यात्रा, श्रावण मेला एवं श्रावण शिवरात्रि को लेकर जनपद में सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने विशेष डायवर्जन योजना लागू की है। यह व्यवस्था 30 जुलाई से 28 अगस्त 2026 तक प्रभावी रहेगी। प्रत्येक रविवार दोपहर 12 बजे से सोमवार शाम 6 बजे तक 2-3 अगस्त, 9-10 अगस्त, 16-17 अगस्त तथा 23-24 अगस्त को विशेष डायवर्जन लागू रहेगा। वहीं मुख्य पर्व श्रावण शिवरात्रि के अवसर पर 11 अगस्त को भी विशेष यातायात व्यवस्था लागू की जाएगी।
यातायात योजना के अनुसार शहर के प्रमुख मार्गों पर भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। रौजा तिराहा, नोनहरा अटवां मोड़, सैदपुर, औड़िहार, मटेहूं, सिधौना, जंगीपुर, भुतहियाटांड़ (सैनिक चौराहा) तथा अन्य प्रमुख चौराहों पर बैरियर लगाकर वाहनों का डायवर्जन किया जाएगा। मुहम्मदाबाद, मऊ, आजमगढ़, वाराणसी, जौनपुर और जमानियां की ओर से आने वाले भारी वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से भेजा जाएगा, जबकि हल्के वाहनों के लिए भी निर्धारित रूट तय किए गए हैं।रोडवेज बसों के संचालन के लिए भी अलग मार्ग निर्धारित किया गया है। गाजीपुर डिपो से संचालित बसें स्टेशन मार्ग, फुल्लनपुर रेलवे क्रॉसिंग, बद्रीचंद्र पोखरा और मिरनपुर शक्का होकर चलेंगी। वहीं वाराणसी की ओर से आने वाली बसों को भी वैकल्पिक मार्ग से गाजीपुर डिपो तक पहुंचाया जाएगा। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि डायवर्जन अवधि के दौरान एंबुलेंस, मरीज वाहन, स्कूल वाहन एवं फायर ब्रिगेड जैसी आपातकालीन सेवाओं को किसी प्रकार की रोक-टोक नहीं होगी और उन्हें उनके गंतव्य तक निर्बाध आवागमन की अनुमति रहेगी। जनपदवासियों से अपील की गई है कि श्रावण मेला एवं शिवरात्रि के दौरान जारी यातायात व्यवस्था का पालन करें तथा यात्रा पर निकलने से पहले निर्धारित डायवर्जन मार्गों की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें, ताकि अनावश्यक असुविधा से बचा जा सके।