Skip to content
City Super Fast News

City Super Fast News

Your Voice…

Primary Menu

आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन यदि किसी भी प्रकार से हुआ तो की जाएगी कार्यवाही- जिलाधिकारी

ब्यूरो 03-04-2024

हमारे पोस्ट को करें:

  • Share on X (Opens in new window) X
  • Share on Facebook (Opens in new window) Facebook
  • Share on LinkedIn (Opens in new window) LinkedIn
  • Share on Tumblr (Opens in new window) Tumblr
  • Share on Pinterest (Opens in new window) Pinterest
  • Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp
IMG-20240403-WA0028

गाजीपुर।  लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत निर्वाचन सम्बन्धी विविध कार्यो को समयबद्ध एवं सुचारू ढंग से सम्पन्न कराने एवं निर्वाचन को सकुशल संचालन तथा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी आर्यका अखौरी की अध्यक्षता एवं पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह की उपस्थिति में सहायक रिटर्निग आफिसर-375 गाजीपुर, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी, सोशल मीडिया एक्सपर्ट के तहत सुयोग्य पत्रकार विनय सिंह की उपस्थिति में एम0सी0एम0सी0 के अन्तर्गत पेड न्यूज/मीडिया सेल/सोशल मीडिया के क्रियान्वयन/तैयारियों के सम्बन्ध में जिला निर्वाचन कार्यालय में बैठक सम्पन्न की।

बैठक के दौरान बताया कि पेड न्यूज/विज्ञापन को गभीरता से ली जाय इस सम्बन्ध में किसी प्रकार अखबारो एवं चैनलो के माध्यम से बिना परमीशन किसी भी पार्टी का प्रचार-प्रसार किया जाता है तो तत्काल नोटिस देने हेतु सम्बन्धित को निर्देश दिया। बिना परमीशन के प्रत्याशियों द्वारा एवं पार्टी के कार्यकताओं द्वारा इलेक्ट्रानिक मीडिया/केबल नेटवर्क/वेब पोर्टल/इन्टरनेट मोबाईल नेटवर्क/प्रिन्ट मीडिया द्वारा विज्ञापन छपायी होती है या किसी तरह का प्रचार-प्रसार किया जाता है तो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 (ज) का उल्लंघन मानते हुए उचित कार्यवाही की जायेगी। बैनर व पोस्टर तथा पम्पलेट बिना अनुमति के कोई भी मुद्रक द्वारा प्रिन्ट नही किया जायेगा। प्रत्याशियों द्वारा बैनर व पोस्टर तथा पम्पलेट अनुमति लेकर छपायी की जाती है तो इस दशा में मुद्रक का नाम मोबाईल नम्बर एवं संख्या अवश्य छापी जाय अन्यथा की स्थिति में कोई भी मुद्रक द्वारा चुनाव सम्बन्धित छपायी पर नाम, मोबाईल नम्बर एवं सख्या की छपायी न होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, यदि राजनैतिक दल/प्रत्याशी द्वारा विज्ञापन का प्रकाशन कराना चाहते है तो विज्ञापन की दो प्रतियो सहित एम0सी0एम0सी0 कमेटी के समक्ष निर्धारित आवेदन पत्र पर आवेदन करना होगा। किसी भी राजनैतिक दल/प्रत्याशी द्वारा बल्क मैसेज किया जाता है तो इसकी भी निगरानी एम0सी0एम0सी0 कमेटी द्वारा की जा रही है।

संबंधित समाचार

Post navigation

Previous: ईएमटी दिवस पर सम्मानित हुए बेस्ट ईएमटी 
Next: कन्ट्रोल रूम तथा मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति कक्ष का हुआ निरीक्षण

हो सकता है आप चूक गए हों

CSF-Logo-500x280

जमीन विवाद में महिला से मारपीट का आरोप, दो जेठों पर एफआईआर दर्ज

ब्यूरो 21-07-2026
CSF-Logo-500x280

शादी के दिन युवती लापता, युवक पर बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप

ब्यूरो 21-07-2026
CSF-Logo-500x280

महाविद्यालय के बाहर नशीले पदार्थों की बिक्री पर शिक्षकों ने जताई नाराजगी, कार्रवाई की मांग

ब्यूरो 21-07-2026
d5d1803a-8f0c-44b1-94d2-c037adc5dbd8

चोरी के जनरेटर का तार बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार

ब्यूरो 21-07-2026
Copyright © All rights reserved. | MoreNews by AF themes.