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छात्रवृत्ति प्रतिपूर्त योजनान्तर्गत तृतीय चरण की समय-सारिणी निर्गत

ब्यूरो 18-01-2025

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गाजीपुर। संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन पिछड़ावर्ग कल्याण अनुभाग-2 लखनऊ द्वारा वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2024-25 में अन्य पिछड़ावर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति (अन्य दशमोत्तर कक्षाओं) योजनान्तर्गत तृतीय चरण की समय-सारिणी निर्गत की गयी है।

मास्टर डाटा सत्यापित तथा लॉक करने की कार्यवाही शैक्षणिक संस्थानों द्वारा छात्रवृत्ति मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण करना शैक्षणिक संस्थान/जिला विद्यालय निरीक्षक स्तर/एफिलिएटिंग एजेन्सी/विश्वविद्यालय स्तर से दिनांक 20 जनवरी, 2025 तक विश्वविद्यालय/एफिलिएटिंग एजेन्सी/जिलाविद्यालय निरीक्षक द्वारा फीस आदि का सत्यापन- प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय/एफिलिएटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी के द्वारा शिक्षण संस्थान की मान्यता, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को ऑनलाइन पोर्टल पर अंकित एवं सत्यापित कर डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाइन लॉक किया जाएगा।

समस्त अभिलेखों सहित हार्ड कापी शिक्षण संस्था स्तर पर किया जाएगा सबमिट:

शैक्षणिक संस्थान/जिला विद्यालय निरीक्षक स्तर/एफिलिएटिंग एजेन्सी/विश्वविद्यालय स्तर से दिनांक 25 जनवरी, 2025 तक तथा छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया छात्र द्वारा दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति (अन्य दशमोत्तर कक्षाओं) योजनान्तर्गत ऑनलाइन आवेदन की समस्त प्रक्रिया पूर्ण कर फाइनल सबमिट आवेदन पत्र का प्रिन्ट आउट के समस्त अभिलेखों सहित उसकी हार्ड कापी शिक्षण् संस्था स्तर पर जमा किया जाएगा। संशोधित समय-सारिणी अन्तर्गत केवल शुद्ध आवेदन ही स्वीकार्य होगें, अशुद्ध/त्रुटिपूर्ण आवेदन स्वीकार्य नहीं होगे। (छात्र स्तर) से अन्य दशमोत्तर कक्षाओं हेतु  30 जनवरी, 2025 तक। शिक्षण संस्थान स्तर से छात्रवृत्ति आवेदन पत्र को ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना- संस्था में अध्ययनरत् तथा छात्रवृत्ति पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने वाले छात्रों द्वारा आवेदन में अंकित समस्त तथ्यों का अभिलेखीय सत्यापन करते हुए, निर्धारित उपस्थिति मानक पूर्ण करने वाले पात्र छात्रों का आवेदन सत्यापित कर अग्रसारित किया जाएगा तथा अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त किया जाएगा। यह शिक्षणसंस्थान स्तर से दिनांक 03 फरवरी, 2025 तक किया जाना है।

उपरोक्त के संबंध में जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने बताया कि:

समस्त शिक्षण संस्थाएं सुसंगत छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों एवं उपरोक्त समय-सारणी के अनुसार शैक्षिक सत्र 2024-25 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति (अन्य दशमोत्तर कक्षाओं) योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

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