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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013: 07 फरवरी 2025 से 25 फरवरी 2025 के मध्य गेहूं और चावल का निःशुल्क वितरण

ब्यूरो 06-02-2025

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गाजीपुर।  राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम- 2013 योजना के अन्तर्गत माह फरवरी, 2025 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न (गेहूॅ एवं चावल) का निःशुल्क वितरण फरवरी , 2025 में दिनांक 07 फरवरी 2025 से 25 फरवरी 2025 के मध्य वितरण कराया जायेगा।

राष्ट्रीय खाद्या सुरक्षा अधिनियम-2013 योजना के अन्तर्गत माह फरवरी, 2025 में आवंटित गेहूॅ तथा फोर्टीफाइड चावल का अन्तोदय राशन कार्डो पर 17 किग्रा0 गेहूॅ तथा 18 किग्रा0 फोर्टीफाइड चावल (कुल 35 किग्रा0 खाद्यान) प्रति कार्ड एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्डो से सम्बद्ध यूनिटों पर 2.30 किग्रा0 गेहूॅ व 2.70 किग्रा0 फोर्टीॅफाइड चावल (कुल 05 किग्रा0 खाद्यान्न ) प्रति यूनिट के आधार पर निःशुल्क वितरण किया जाना है। ई-पास मशीन से निकलने वाली वितरण पर्चियों पर गेहूॅ एवं फोर्टीफाइड चावल का मूल्य शून्य प्रदर्शित होगा। अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को दिनांक 01 जनवरी 2024 से आगामी 05 वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरित कराए जाने वाले सम्पूर्ण व्ययभार का वहन भारत सरकार द्वारा किया जाएगा।

राशनकार्ड धारकों को पोर्टिबिलिटी के अन्तर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी अर्थात यदि किसी कार्डधारक को अपनी राशन की दुकान से खाद्यान्न प्राप्त करने में असुविधा हो तो वह पोर्टिबिलीटी के माध्यम से किसी अन्य उचित दर दुकान से प्राप्त कर सकता है। उक्त योजनान्तर्गत वितरण की अन्तिम तिथि दिनांक 25 फरवरी 2025 ही नियत होगी। जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न न प्राप्त कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु दिनांक 25 फरवरी 2025 को माबाईल ओ0टी0पी0 वेरीफिकेशन के माध्यम से निःशुल्क वितरण सम्पन्न किया जायेगा।
जिला पूर्ति अधिकारी अनन्त प्रताप सिंह ने जनपद गाजीपुर के समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि उपर्युक्तानुसार कार्डधारकों में प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक वितरण करना सुनिश्चित करें।

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