गाजीपुर। उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ से प्राप्त निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय, गाजीपुर, वाह्य न्यायालय सैदपुर एवं मुहम्मदाबाद व ग्राम न्यायालय जखनियां के साथ-साथ अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों में दिनांक 08 मार्च 2025 को किया जाएगा।
श्री विजय कुमार- IV, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव पूर्णकालिक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने अवगत कराया गया कि पूर्व की भांति माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्देशित प्रकरण यथा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र संबंधी, छोटे व लघु दाण्डिक वाद, पारिवारिक वाद, धारा-138 एन.आई.एक्ट, स्टाम्प वाद/पंजीयन वाद, मोटर अधिनियम वाद, चकबंदी वाद, श्रम वाद, उपभोक्ता फोरम वाद, वाट-माप प्रचलन अधिनियम वाद, कराधान प्रकरण, बिजली चोरी के वाद, सुलह समझौता एवं मध्यस्थता के माध्यम से वैवाहिक विवाद को परिपक्व कराकर आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में पूर्व की तुलना में ज्यादा से ज्यादा वादों का निस्तारण कर, आमजन को लाभान्वित करते हुए, राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
उक्त के अनुपालन में आज आवश्यक बैठक दसकक्षीय सभागार, जनपद न्यायालय गाजीपुर में सायं 04ः00 बजे आयोजित की गयी। जिसमें श्री शक्ति सिंह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0-01 गाजीपुर, श्री राकेश कुमार- VII, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कक्ष सं0-01/नोडल अधिकारी गाजीपुर, श्री स्वप्न आनंद, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गाजीपुर, अतुल सोनकर एस0पी0आर0ए0 गाजीपुर, आयुष चौधरी मुख्य राजस्व अधिकारी, मनीष त्रिपाठी ट्रैफिक पुलिस गाजीपुर, डा0 एम0के0 सिंह ए0सी0एम0ओ0, मनोज पाठक, उपजिलाधिकारी सदर, जितेन्द्र कुमार सब रजिस्ट्राट, केआर हिमांशु सब रजिस्ट्रार, राजेश कुमार श्रीवास्तव सब रजिस्ट्रार , सुनील कुमार सिंह तहसीलदार सेवराई समेत अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। बैठक में दिनांक 08 मार्च 2025 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में आधार अधिक से अधिक वादों निस्तारण के लिए विशेष रूप चर्चा की गई।