गाजीपुर। मुख्य विकास अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी(पं0) ने बताया कि राज्य निर्वाचन अयोग, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी ई-बुक के अध्याय- 6-मतदान के बिन्दु संख्या- 6.37 में मतदान हेतु मतदाताओं के पहचान के सम्बन्ध में विकल्प का उल्लेख किया गया है। पंचायत उप निर्वाचन माह फरवरी, 2025 में निर्वाचकों के प्रतिरूपण को रोकने और उनकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए मतदान करने हेतु मतदान स्थल पर निम्नलिखित पहचान पत्रों में से कोई एक पहचान पत्र उनके पास होना अनिवार्य होगा।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत मतदाता पहचान पत्र (EPIC), आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, आयकर पहचान पत्र ( PAN CARD) राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों अथवा पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले फोटोयुक्त पहचान पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको/पोस्ट आफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, फोटोयुक्त सम्पत्ति सम्बन्धी मूल अभिलेख यथा- पट्टा विलेख, रजिस्ट्रीकृत डीड आदि, अद्यतन फोटोयुक्त किसान बही, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख यथा- भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आदेश, वृद्धावस्था पेंशन आदि, फोटोयुक्त स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेन्स, फोटोयुक्त शारीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाणपत्र, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत निर्गत फोटोयुक्त जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों, विधायकों/ विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गये सरकारी पहचान पत्र एवं राशन कार्ड। उपर्युक्त कोई दस्तावेज जो परिवार के मुखिया के पास ही उपलब्ध होते है, वे उक्त परिवार के दूसरें सदस्यों की पहचान के लिए भी वैध माने जाएंगे। बशर्ते कि सभी सदस्य एक साथ आते हैं उन सदस्यों की पहचान परिवार के मुखिया द्वारा की जाती है। पंचायत उप निर्वाचन माह फरवरी, 2025 में उपर्युक्तानुसार मतदाता की पहचान सुनिश्चित की जाएगी।