गाजीपुर। जिलाधिकारी आर्यका अखौरी के दिशा निर्देशानुसार “बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ” योजना के 10 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जनपद स्तर पर महिला कल्याण विभाग के कार्मिकों द्वारा 24 जनवरी 2025 से 08 मार्च 2025 तक होने वाली गतिविधियों के अंतर्गत आज कंपोजिट विद्यालय और आंगनवाड़ी केंद्र कुसुंभी कला, विकास खण्ड करंडा, मां देईया इंटर कॉलेज बिजौरा, विकास खण्ड बिरनो, प्राथमिक विद्यालय दुल्लहपुर, रेवतीपुर में जागरूकता अभियान और नामांकन अभियान का आयोजन किया गया।
इसके अंतर्गत समस्त बच्चों को विस्तृत रूप से विभागीय योजना , बाल संरक्षण से संबंधित विधिक प्रावधानों, कानूनी सहायता के बारे में जानकारी दी गई । समस्त बालक व बालिकाओं को सभी हेल्पलाइन नंबर: 181, 1090, 1076, 112, 108 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 तथा सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी महत्वपूर्ण योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, स्पॉन्सरशिप योजना, बाल सेवा योजना सामान्य, निराश्रित महिला पेंशन योजना के बारे में भी जानकारी दी गई। इसके साथ ही बाल विवाह प्रतिषेध पर भी चर्चा की गई, जिसमें बताया गया कि लड़की की शादी की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष तथा लड़के की शादी की न्यूनतम उम्र 21 होनी चाहिए। बाल विवाह से बच्चों के स्वास्थ्य , शिक्षा तथा सामाजिकरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अतः आप बाल विवाह की शिकायत चाइल्ड हेल्पलाइन पर कर सकते हैं। उक्त कार्यक्रम में चाइल्ड हेल्पलाइन टीम, विद्यालय के अध्यापक/अध्यापिकाएं एवं समस्त छात्र छात्राएं उपस्थिति रहें।