गाजीपुर। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के तहत किसानों की फसलों की सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए लघु सिंचाई विभाग द्वारा चेकडैम/तालाब पर भूस्तरीय सिंचाई सुविधा हेतु ट्राली माउंटेड 2एचपी सोलर पंपसेट की स्थापना की जानी है। इस संबंध में सहायक अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, रीना कुमारी ने जानकारी दी। गाजीपुर जनपद में इस योजना के तहत सामान्य श्रेणी के 13 और अनुसूचित श्रेणी के 4, कुल 17 सोलर पंपसेट का भौतिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
योजना का विवरण
योजना के तहत सोलर पंपसेट की इकाई लागत ₹1,71,716 तथा ट्राली की इकाई लागत ₹78,000 है, जिससे कुल लागत ₹2,49,716 होती है। इसमें सोलर पंप पर 60% (₹1,03,030) तथा ट्राली पर 90% (₹67,500) अनुदान अनुमन्य है। इस प्रकार किसानों को कुल ₹1,70,530 की सब्सिडी प्राप्त होगी।
किसान अंश: सोलर पंप का 40% (₹68,686) तथा ट्राली का 10% (₹10,500) मिलाकर कुल ₹79,186 की धनराशि किसानों को स्वयं वहन करनी होगी।
पात्रता एवं चयन प्रक्रिया
- योजना के अंतर्गत उन्हीं किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनकी कृषि योग्य भूमि चेकडैम, तालाब, नदी या नाले के जलभराव क्षेत्र के पास स्थित होगी।
- लघु एवं सीमांत किसान, अनुसूचित जाति/जनजाति तथा महिला किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- चयन प्रक्रिया ‘प्रथम आवक, प्रथम पावक’ के आधार पर की जाएगी।
- किसानों को अपना अंश बैंक ड्राफ्ट/चालान के माध्यम से जमा करना होगा।
- पूर्व में किसी अन्य योजना के अंतर्गत सोलर पंपसेट पर अनुदान प्राप्त कर चुके किसान इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
संपर्क जानकारी
इस योजना के तहत किसानों को सोलर पंपसेट की स्थापना, उसकी क्रियाशीलता एवं अनुरक्षण आदि की सुविधा तीन वर्षों तक निःशुल्क दी जाएगी। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए किसान सहायक अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, विकास भवन (कक्ष संख्या 63) या संबंधित विकासखंड पर तैनात अवर अभियंता व बोरिंग तकनीशियन से संपर्क कर सकते हैं। अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई खंड, वाराणसी ने प्रत्येक विकासखंड में तैनात अवर अभियंताओं को किसानों के चयन एवं अंश धनराशि जमा कराने के निर्देश दिए हैं।