गाजीपुर। वित्त (लेखा) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के निर्देशों के अनुपालन में कोषागारों द्वारा सभी भुगतान ई-पेमेंट प्रणाली के माध्यम से किए जा रहे हैं। वरिष्ठ कोषाधिकारी उमेश कुमार उपाध्याय ने जानकारी दी कि 1 अप्रैल 2013 से कोषागारों द्वारा किसी भी भुगतान हेतु चेक जारी नहीं किया जा रहा है। वर्तमान में ऑनलाइन बिल प्रस्तुतीकरण एवं ई-कुबेर प्रणाली लागू है, जिसके तहत सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे 20 मार्च 2025 तक अपने समस्त बिल निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कोषागार में प्रस्तुत कर दें।
निर्धारित तिथियां और महत्वपूर्ण निर्देश
• वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट के अनुसार सभी देयकों कोx
• डी.डी.ओ. पोर्टल द्वारा तैयार कर यथाशीघ्र कोषागार में प्रस्तुत करें।