गाजीपुर। उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक के निर्देशानुसार संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत जनपद गाजीपुर में एक दहेज हत्या के मामले में दोषसिद्ध अभियुक्त को कठोर सजा दिलाई गई है। मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन टीम की प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने अभियुक्त को कठोर कारावास व अर्थदंड से दंडित किया।
गाजीपुर जनपद के थाना कोतवाली में पंजीकृत मु.अ.सं. 415/2018 में धारा 498A, 304B भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम तथा वैकल्पिक धारा 302 भादवि के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष की सशक्त दलीलों और प्रभावी पैरवी के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त भोला बिन्द पुत्र बल्ली बिन्द, निवासी नाग तारा, थाना कोतवाली, जनपद गाजीपुर को दोषी ठहराते हुए कठोर दंड सुनाया।
अदालत का फैसला:
धारा 304B भादवि – 08 वर्ष का सश्रम कारावास
धारा 498A भादवि – 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000 रुपये अर्थदंड
धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम – 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000 रुपये अर्थदंड
यदि अभियुक्त निर्धारित समय में अर्थदंड का भुगतान नहीं करता है, तो उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।जनपद पुलिस एवं अभियोजन पक्ष की इस प्रभावी पैरवी के कारण न्यायालय द्वारा दोषी को कठोर दंड दिलाया जा सका, जिससे महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।