गाजीपुर। उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत जनपद गाजीपुर में एक बलात्कार के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप न्यायालय ने दोषी को कड़ी सजा सुनाई।
मामला थाना दुल्लहपुर, जनपद गाजीपुर का है, जहां मु0अ0सं0- 198/2023 के तहत दर्ज प्रकरण में आरोपी सुरेंद्र सिंह पुत्र स्व. हवलदार सिंह, निवासी हृदयपुर, थाना दुल्लहपुर को धारा 376 AB भादवि, 5M/6 पॉक्सो एक्ट, व 3(2)5 SC/ST एक्ट के तहत दोषी पाया गया।
न्यायालय का निर्णय:
धारा 5M/6 पॉक्सो एक्ट: आजीवन कारावास व 15,000 रुपये का अर्थदंड।
धारा 3(2)5 SC/ST एक्ट: आजीवन कारावास व 15,000 रुपये का अर्थदंड।
इस फैसले के बाद पुलिस एवं अभियोजन पक्ष ने इसे कानून व्यवस्था की बड़ी सफलता बताया है। मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन टीम द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी के चलते यह निर्णय आया, जिससे पीड़ित को न्याय मिला और अपराधियों में कड़ी सजा का भय पैदा हुआ। गाजीपुर पुलिस ने इस फैसले को ऑपरेशन कन्विक्शन की एक और बड़ी उपलब्धि करार दिया है और कहा कि भविष्य में भी अपराधियों को सख्त सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी जारी रहेगी।