गाजीपुर। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित “दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना” के तहत दिव्यांग दम्पत्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। योजना के अंतर्गत यदि युवक दिव्यांग है तो उसे ₹15,000, युवती के दिव्यांग होने पर ₹20,000 तथा यदि दोनों दिव्यांग हैं तो ₹35,000 की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं। शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम और 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, वहीं युवती की आयु 18 वर्ष से कम और 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा, दम्पत्ति में कोई भी आयकरदाता नहीं होना चाहिए और दोनों में से किसी की भी दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए, जिसकी पुष्टि मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र से हो।
यह योजना उन दम्पत्तियों पर लागू होगी जिनका विवाह वित्तीय वर्ष 2024-25 या 2025-26 में हुआ है। इच्छुक लाभार्थी ऑनलाइन पोर्टल http//divyangjan.upsdc.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय दिव्यांगता दर्शाता संयुक्त नवीनतम फोटो, विवाह प्रमाण पत्र/शादी कार्ड, आय और जाति प्रमाण पत्र, जन्म तिथि युक्त आयु प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता, अधिवास प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड की प्रति सहित आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से अपलोड करने होंगे।
ऑनलाइन आवेदन करने के बाद उसकी प्रिंट प्रति और सभी दस्तावेजों की हार्ड कॉपी जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय, गाजीपुर (विकास भवन, कमरा नंबर 43) में जमा करानी होगी। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक लाभार्थी कार्यदिवसों में जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय, गाजीपुर में संपर्क कर सकते हैं।