गाजीपुर। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत गाजीपुर पुलिस और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप चार वर्षीय मासूम की निर्मम हत्या के मामले में न्यायालय ने दोषी अभियुक्त को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार 21 अक्टूबर 2021 को दिलदारनगर थाना क्षेत्र के मिर्चा गांव निवासी अरबाज खां ने गहमर थाना में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि गहमर थाना क्षेत्र के बारा गांव निवासी मोहम्मद अमजद खां ने उनके चार वर्षीय भतीजे दानियाल की चाकू से गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी थी। मामले में पुलिस ने मुकदमा संख्या 237/2021 धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत अभियोग पंजीकृत कर जांच शुरू की थी। मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक नगर एवं ग्रामीण के नेतृत्व तथा क्षेत्राधिकारी जमानियां के पर्यवेक्षण में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन पक्ष द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी की गई। इसके परिणामस्वरूप न्यायालय ने अभियुक्त मोहम्मद अमजद खां पुत्र स्वर्गीय इशरार खां निवासी ग्राम बारा, थाना गहमर को दोषी करार देते हुए धारा 302 के तहत मृत्युदंड तथा 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गंभीर अपराधों में दोषियों को सजा दिलाने के लिए निरंतर प्रभावी पैरवी की जा रही है, जिससे पीड़ितों को न्याय मिल सके और अपराधियों में कानून का भय बना रहे।